Wednesday, Oct 07

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CEC नियुक्ति कानून पर SC के बंटे फैसले को वापस लेने की मांग, CJI ने कहा- जांच के बाद लेंगे फैसला

CEC Appointment Law SC Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर आए अपने हालिया बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग वाली अर्जी पर विचार करने पर सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि आवेदन की जांच के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा।

CJI के सामने रखी गई रिकॉल अर्जी

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची व जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने अर्जी का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह 23 सितंबर के फैसले को वापस लेने (recall) की मांग वाली इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन (IA) है। CJI ने कहा, “हम इसकी जांच करेंगे और फिर फैसला लेंगे।” यह अर्जी पहले जस्टिस दिपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष रखी गई थी, लेकिन बाद में मामला दूसरी पीठ को सौंप दिया गया और वकील को CJI के समक्ष इसका उल्लेख करने को कहा गया।

LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार, अर्जी में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा से जुड़े संभावित पक्षपात को लेकर आशंका जताई गई है। वह 23 सितंबर की पीठ में शामिल थे और उनके बेटे चुनाव आयोग के स्टैंडिंग काउंसिल हैं।

एक अन्य पक्ष ने दायर की क्यूरेटिव याचिका

शंकरनारायणन ने यह भी बताया कि एक अन्य पक्ष ने बंटे फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि क्यूरेटिव याचिका अपनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी, जबकि उनकी IA फैसले को वापस लेने की मांग करती है।

23 सितंबर को आया था बंटा फैसला

23 सितंबर को जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो सदस्यीय पीठ ने अलग-अलग राय दी थी। जस्टिस दत्ता ने याचिकाओं को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजने की जरूरत नहीं मानी, जबकि जस्टिस शर्मा ने बड़े बेंच को रेफर करने के पक्ष में फैसला दिया। चुनौती दिए जा रहे 2023 के कानून में CEC और ECs की नियुक्ति करने वाले पैनल से CJI को बाहर रखा गया है। बंटे फैसले के बाद उचित संख्या वाली पीठ के गठन के लिए मामला प्रशासनिक स्तर पर CJI के पास भेजा गया।

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