Delhi E Rickshaw Policy: दिल्ली में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार नई नीति लाने की तैयारी में है। इसके तहत राजधानी में कुल ई-रिक्शा की संख्या 2.5 लाख तक सीमित करने और एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम पांच ई-रिक्शा रखने का प्रस्ताव है। सरकार ने नीति का मसौदा जारी कर दिया है और आम लोगों के साथ संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं। सुझावों के आधार पर नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
ई-रिक्शा के लिए जरूरी होगा ECC
प्रस्तावित नीति के तहत दिल्ली में बिना पंजीकरण और वैध ई-रिक्शा अनुपालन प्रमाणपत्र (ECC) के वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रमाणपत्र डिजिटल रूप में जारी किया जाएगा और दो साल तक मान्य रहेगा। इसमें वाहन के पंजीकरण, मालिक और चालक की जानकारी के साथ बैटरी की स्थिति, फिटनेस और बीमा दस्तावेजों की वैधता का विवरण भी दर्ज होगा।
एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 5 ई-रिक्शा
प्रस्तावित नीति के तहत, दिल्ली का एक निवासी अधिकतम पांच ई-रिक्शा चला सकेगा, जबकि कंपनियों, फर्मों, एनजीओ, सहकारी समितियों और ड्राइविंग स्कूलों को 100 ई-रिक्शा तक रखने की अनुमति होगी। सभी चालकों के पास वैध ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज होना जरूरी होगा। ई-रिक्शा को निर्धारित बैटरी मानकों का पालन करना होगा और पुरानी बैटरियों का निपटान पंजीकृत रिसाइक्लिंग कंपनियों के जरिए करना होगा। एक ई-रिक्शा में चालक के अलावा अधिकतम चार यात्री और 40 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति होगी।
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