Imran Khan Bombay High Court FRRO Notice: अभिनेता इमरान खान ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। नोटिस 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग वाले प्रदर्शन में शामिल होने के बाद जारी हुआ।
नोटिस में उल्लंघन का विवरण नहीं
FRRO ने अमेरिकी नागरिक इमरान पर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 और संबंधित नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारत छोड़ने को कहा है। आदेश नहीं मानने पर मुकदमे की चेतावनी भी दी गई।
इमरान की याचिका के मुताबिक, नोटिस में उल्लंघन की धारा, तरीका या समय स्पष्ट नहीं है। OCI कार्डधारक के रूप में उनके आजीवन निवास अधिकारों को भी नजरअंदाज किया गया। बिना जांच, कारण बताओ नोटिस या सुनवाई के उन्हें 14 दिन दिए गए।
प्रदर्शन में हिरासत पर उठाए सवाल
याचिका में कहा गया कि प्रदर्शन स्थल प्रतिबंधित नहीं था और OCI कार्डधारकों के प्रदर्शन में शामिल होने पर रोक नहीं है। वीडियो फुटेज से स्पष्ट होगा कि इमरान ने बैरिकेड नहीं तोड़े और निकलते समय मीडियाकर्मियों से घिर गए थे। पुलिस ने इमरान, उनकी पार्टनर अभिनेत्री लेखा वॉशिंगटन और कजिन जैन मैरी खान को हिरासत में लिया था। बाद में इमरान ने पुलिस वैन से तस्वीर साझा कर लिखा, 'लगता है मैं सैर पर जा रहा हूं।'
बीजेपी नेता ने की थी निर्वासन की मांग
पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने को आव्रजन नियमों का उल्लंघन बताते हुए निर्वासन और नागरिकता जांच की मांग की थी। इमरान ने खुद को मुंबई निवासी बताते हुए किसी राजनीतिक संगठन से संबंध न होने की बात कही थी। उन्होंने आवाजाही पर पाबंदियों और लोगों की आवाज दबाने पर सवाल उठाए।
याचिका में बिना चार्जशीट वाले, जमानती आरोपों पर निर्वासन को असंगत बताया गया है। MZM Legal LLP के वकील जुल्फिकार मेमन, परवेज मेमन और चिराग नाइक ने नोटिस रद्द करने, तत्काल रोक लगाने और FRRO के रिकॉर्ड मंगाने की मांग की है। सोमवार को तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया जाएगा।
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