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सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकेंगे INDIA गठबंधन के नेता, 10-15 सदस्यों को मिली अनुमति

by | Oct 12, 2026 | देश

INDIA Alliance Supreme Court Petition: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ विपक्षी गठबंधन INDIA का विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी नेता 'चलो दिल्ली' मार्च के तहत बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़े। इस बीच सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने विपक्षी दलों के 10 से 15 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को अदालत परिसर में स्थित फाइलिंग काउंटर पर जाकर याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है।

फाइलिंग काउंटर तक जा सकेगा विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की ओर से विपक्षी सांसदों के साथ प्रशासनिक स्तर पर बैठक करने से इनकार किए जाने के बाद यह अनुमति दी गई। इसके तहत कांग्रेस और INDIA गठबंधन के 10 से 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहरी सुरक्षा घेरे में स्थित फाइलिंग काउंटर पर जाकर अपनी याचिका जमा करने की इजाजत होगी। हालांकि, सुरक्षा कारणों से प्रतिनिधिमंडल को अदालत के मुख्य हाई-सिक्योरिटी क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस क्षेत्र में जजों के कक्ष और कोर्ट रूम आते हैं, जहां प्रवेश के लिए विशेष पास की आवश्यकता होती है। ऐसे में विपक्षी नेता निर्धारित फाइलिंग काउंटर पर ही अपनी याचिका दाखिल कर सकेंगे।

CJI सूर्यकांत ने बैठक से क्यों किया इनकार?

इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के 33वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में CJI सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं के साथ बैठक के अनुरोध पर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने बताया कि उन्हें रविवार को बैठक के लिए पत्र मिला था और उसी रात उन्होंने लिखित जवाब भेज दिया था। CJI के मुताबिक, जवाब में उन कारणों का उल्लेख किया गया था, जिनकी वजह से वह प्रतिनिधिमंडल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं कर सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में कानूनी राहत मांगने के लिए किसी भी नागरिक या निर्वाचित प्रतिनिधि को याचिका दाखिल करने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर नागरिक के लिए खुले

CJI सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं। कोई आम नागरिक हो या निर्वाचित संस्था का प्रतिनिधि, सभी याचिका दाखिल कर कानूनी राहत की मांग कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि संबंधित मामला पहले से ही अदालत के सामने विचाराधीन है, इसलिए इसे प्रशासनिक बैठक के बजाय न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उठाया जाना चाहिए। विपक्षी गठबंधन का यह विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR प्रक्रिया को लेकर है। अब विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल की ओर से फाइलिंग काउंटर पर याचिका दाखिल किए जाने और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी।

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