Iqbal Kaskar Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के ठाणे स्थित एक फ्लैट पर दोबारा कब्जा बहाल कराया है। आरोप है कि कुछ लोग फ्लैट में दाखिल हुए, ताले से छेड़छाड़ की और ED की ओर से लगाया गया कब्जे का नोटिस हटा दिया। इस मामले में 15 अक्टूबर 2026 को FIR दर्ज कराई गई है। ED के मुंबई जोनल ऑफिस-I ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत कुर्क की गई संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए की है। एजेंसी के मुताबिक, फ्लैट पर उसका कब्जा पहले से था, लेकिन कथित अनधिकृत प्रवेश की जानकारी मिलने के बाद उसे दोबारा कब्जे में लेने की प्रक्रिया पूरी की गई।
ED ने इकबाल कासकर और अन्य आरोपियों के खिलाफ कथित जबरन वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान ठाणे पश्चिम स्थित फ्लैट को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इसके लिए 8 अप्रैल 2022 को प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया गया। बाद में 29 सितंबर 2022 को संबंधित निर्णायक प्राधिकरण ने PMLA की धारा 8(3) के तहत कुर्की की पुष्टि कर दी।
इसके बाद 17 दिसंबर 2024 को ED ने PMLA की धारा 8(4) के तहत फ्लैट का कब्जा ले लिया था। जांच कासारवडवली पुलिस स्टेशन में दर्ज उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें इकबाल इब्राहिम कासकर, मुमताज अज़ाज़ शेख उर्फ राजू, इसरार अली जमील सैयद और अन्य लोगों पर जबरन वसूली के आरोप लगाए गए थे। ED की जांच के अनुसार, कथित तौर पर धमकी देकर और जबरन वसूली के जरिए फ्लैट आरोपियों के नाम या उनके कहने पर रजिस्टर्ड कराने की मांग की गई थी। इसी सिलसिले में फ्लैट नंबर 405 का रजिस्ट्रेशन मुमताज अज़ाज़ शेख उर्फ राजू के नाम पर 29 मई 2015 को सेल डीड नंबर 6443/2015 के तहत हुआ था।
ED के संज्ञान में आया कि कुछ लोग फ्लैट में दाखिल हुए और उन्होंने कथित तौर पर ताले से छेड़छाड़ कर कब्जे का नोटिस हटा दिया। इसके बाद एजेंसी ने संपत्ति का निरीक्षण किया और कब्जा बहाल करने के लिए कदम उठाए। मामले को PMLA की विशेष अदालत के सामने भी रखा गया। ED के मुताबिक, अदालत ने जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद से फ्लैट का कब्जा बहाल करने का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों और गवाहों की मौजूदगी में ताला बदला गया और संपत्ति पर नया नोटिस लगाया गया। नोटिस में कहा गया कि संपत्ति पर दावा रखने वाला कोई भी व्यक्ति ED के कार्यालय या संबंधित अदालत का रुख कर सकता है।
कथित अनधिकृत प्रवेश और ताले से छेड़छाड़ के मामले में कासारवडवली पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 662/2026 दर्ज की गई है। यह मामला 15 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 329(4) और 223 के तहत दर्ज हुआ। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।
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