Tuesday, Oct 13

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Mini Cooper हादसा: FIR में आरोपी की पहचान अज्ञात, ड्राइवर ने कहा था- ‘पापा सब संभाल लेंगे’

Kerala: केरल के कोच्चि एयरपोर्ट के पास तेज रफ्तार Mini Cooper की टक्कर से तीन युवाओं की मौत के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। 11 अक्टूबर को हुए हादसे में करीब 21 वर्षीय देविका, गोपिका और इयास की जान चली गई। घटना के बाद राज्य में आक्रोश है और परिजन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

FIR में ड्राइवर का नाम-पता अज्ञात

FIR के मुताबिक, 11 अक्टूबर की रात 1:30 से 2 बजे के बीच Mini Cooper (KL 07 CR 1001) तेज और लापरवाही से चलाई जा रही थी। टक्कर से दोपहिया वाहन पर सवार तीनों युवक-युवती सड़क पर गिर गए और सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत दर्ज हुआ है। शुरुआती FIR में चालक का नाम और पता अज्ञात बताया गया था।

चार आरोपी हिरासत में, 120 किमी प्रति घंटे से ज्यादा थी रफ्तार

पुलिस ने चालक सुहैल को हादसे के तुरंत बाद गिरफ्तार किया। उस पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है। रविवार को निनव और सोमवार को आमिर व जोएल को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार, चारों कार में मौजूद थे। हादसे के बाद आमिर और जोएल दूसरे वाहन से भाग गए थे, जिन्हें अलप्पुझा से पकड़ा गया।

सुहैल मुख्य आरोपी है, जबकि अन्य तीन पर अपराध में सहयोग का आरोप है। जांच में सामने आया कि सुहैल और निनव ने कोच्चि और नेदुंबस्सेरी के बार में शराब पी थी। बाद में आमिर और जोएल भी शामिल हुए। दोनों एयरपोर्ट पर दोस्त को लेने पहुंचे थे, लेकिन फ्लाइट में देरी होने पर तेज रफ्तार ड्राइव पर निकल गए।

पहले 200 किमी प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार पर भी चलाई कार

सोमवार को घटनास्थल पर जांच के दौरान आमिर और जोएल ने कथित तौर पर बताया कि हादसे के समय कार 120 किमी प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार पर सड़क के दाईं ओर थी। पुलिस को सुहैल के 200 किमी प्रति घंटे से अधिक रफ्तार पर गाड़ी चलाने के कथित वीडियो भी मिले हैं। यह कार उसकी मां ने 19वें जन्मदिन पर उपहार में दी थी। आरोपियों को अदालत ने त्रिक्काकारा के बोर्स्टल स्कूल में भेजा है, जहां 18 से 21 वर्ष के रिमांड कैदी रखे जाते हैं। पुलिस सुहैल की कस्टडी मांग सकती है।

तीन बार पर केस, परिजनों ने हत्या की धारा लगाने की मांग की

मंत्री एम. लिजू के निर्देश पर आबकारी विभाग ने 23 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब परोसने के आरोप में वायटिला, पलारीवट्टोम और नेदुंबस्सेरी के तीन बार पर केस दर्ज किया है। जांच के बाद लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी संभव है। देविका के चाचा संदीप ने गैर-इरादतन हत्या के बजाय हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो और सरकार व पुलिस निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें।

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