Maharashtra FDA Expired Food Products Seizure: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने ठाणे और पुणे में छापेमारी कर 48,09,924 रुपये के एक्सपायर्ड और क्षतिग्रस्त खाद्य उत्पाद जब्त किए हैं। पीटीआई के मुताबिक, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रिलायंस रिटेल, ब्लिंकिट और जोमैटो हाइपरप्योर से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है।
नष्ट होने वाले उत्पाद बेचने का आरोप
14-15 अक्टूबर की जांच में सामने आया कि नष्ट किए जाने वाले एक्सपायर्ड, खराब और ग्राहकों द्वारा लौटाए गए उत्पाद कथित तौर पर डिस्पोजल एजेंसियों, बिना लाइसेंस वाले छंटाई केंद्रों और बिचौलियों के जरिए बाजार में बेचे गए। एजेंसियों पर बिना उचित सत्यापन के उत्पाद नष्ट करने के प्रमाणपत्र जारी करने का आरोप है। रिकॉर्ड में मात्रा और भेजने-प्राप्त करने वालों के विवरण में गड़बड़ियां मिलीं।
भिवंडी के अवैध केंद्रों में बिक्री योग्य दिखने वाले पैकेट अलग किए जाते थे। गुलजार नगर की बिना लाइसेंस और खरीद बिल वाली दुकान में एक्सपायर्ड तथा लीक होते उत्पाद मिले।
किन लोगों पर दर्ज हुई FIR?
ठाणे के शांति नगर थाने में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत मामला दर्ज हुआ। नामजद लोगों में रिलायंस के पूर्णकालिक निदेशक वी. सुब्रमण्यम, अशोक कुमार सिंह, रिलायंस रिटेल के नामित प्रतिनिधि विजय भीकाजी खरमाले, वेयरहाउस मैनेजर नीलेश रामदासराव देशमुख, ब्लिंकिट निदेशक अरबिंदर सिंह धिंसा, दीपक सिंह और जोमैटो हाइपरप्योर के आबिद शेख शामिल हैं।
इसके अलावा बीके डिस्पोज के बाबर मियां अहमद सिद्दीकी, सप्लायर गुलजार अब्दुल खान, भिवंडी के चविंद्र और डिस्काउंट स्टोर के अब्दुल मोबिन खान भी नामजद हैं।
पांच लाइसेंस निलंबित
FDA ने भिवंडी से 24 लाख रुपये से अधिक, वडपे स्थित रिलायंस गोदाम से 4.92 लाख और उसाटाने स्थित जोमैटो केंद्र से 7.81 लाख रुपये का स्टॉक जब्त किया। सात जांच टीमों ने सूची बनाई, नमूने लिए, बयान दर्ज किए और जब्त माल की आवाजाही, बिक्री तथा नष्ट करने पर रोक लगाई। 15 अक्टूबर की सुनवाई के बाद पांच प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए और चार बिना लाइसेंस वाले परिसरों का संचालन बंद कराया गया।
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