UP Panchayat Election: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज होने की संभावना है।
हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने को लेकर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। पंचायत चुनाव को लेकर यह मामला अधिवक्ता इम्तियाज़ हुसैन और दशरथ यादव समेत अन्य की ओर से दाखिल याचिका के जरिए अदालत के सामने आया था। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की भूमिका अहम होगी, क्योंकि कोर्ट ने दोनों को पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अब इस आदेश के तहत प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संबंधित पक्षों पर होगी।
पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश महत्वपूर्ण है। अदालत ने चुनाव कराने के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की है। ऐसे में अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को कोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी।
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