CJP Leaders Saurav Das Ashutosh Ranka Release: कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई का आदेश बुधवार को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ने जारी किया। दोनों को 14 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बुधवार को हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें SEM के सामने पेश किया गया, जहां जमानतदारों के दस्तावेज जमा किए गए।
दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली याचिका
रिहाई का आदेश आने से कुछ घंटे पहले दोनों नेताओं ने हिरासत बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाए बिना हाईकोर्ट आने पर सवाल उठाया। उन्होंने दोपहर 2 बजे SEM के फैसले का इंतजार करने की सलाह दी। वकील अभिक चिमनी ने दलील दी कि 19 अक्टूबर के आदेश में दोनों से तत्काल खतरे का पर्याप्त आधार नहीं बताया गया। उन्होंने जमानतदारों को बार-बार खारिज करने पर आपत्ति जताते हुए निजी मुचलके पर रिहाई मांगी। अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत उपलब्ध विकल्पों का उल्लेख करते हुए मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
शांति मुचलके के उल्लंघन का आरोप
दास और रांका को 10 अक्टूबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया था। BNSS की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई के बाद उन्हें 50 हजार रुपये का शांति मुचलका भरवाकर उसी दिन छोड़ दिया गया। हालांकि, 14 अक्टूबर को तिरंगा मार्च के दौरान प्रदर्शन के लिए अधिसूचित स्थल की मान्यता खो चुके जंतर-मंतर में प्रवेश और मुचलके की शर्तें तोड़ने के आरोप में दोबारा पकड़ा गया।
पहले पांच, फिर दो दिन बढ़ी हिरासत
दोनों को शुरुआत में पांच दिन की न्यायिक हिरासत मिली थी, जिसे 19 अक्टूबर को दो दिन बढ़ाया गया। SEM ऋतु राज ने जानबूझकर मुचलके का उल्लंघन करने की बात कही थी। दस्तावेजों में विसंगतियां और जांच के दौरान असंतोषजनक जवाब मिलने पर नए जमानतदार पेश करने को कहा गया था। दोनों नेता SIR में कथित अनियमितताओं और मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
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