Monday, Aug 24

होम = Breaking = 3 महीने की गर्भवती रक्षा मंत्रालय की अधिकारी ने दी जान, ससुराल पर प्रताड़ना के आरोप

3 महीने की गर्भवती रक्षा मंत्रालय की अधिकारी ने दी जान, ससुराल पर प्रताड़ना के आरोप

Nazia Khanam Death Case: दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) के पद पर कार्यरत करीब 30 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला करीब तीन महीने की गर्भवती थी। 21 अगस्त को हुई इस घटना के बाद उसके मायके वालों ने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नाज़िया खानम की हुई मौत

मृतका की पहचान नाज़िया खानम, पिता तवाब खान, उम्र करीब 30 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक नाज़िया की शादी 11 अप्रैल 2026 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार मोहम्मद आज़म अली खान से हुई थी। वह रक्षा मंत्रालय में ASO के पद पर तैनात थीं। परिजनों का कहना है कि नाज़िया फोन के जरिए उन्हें ससुराल में होने वाली कथित परेशानी के बारे में बताती रहती थीं। परिवार के अनुसार, वह लगातार तनाव में थीं।

21 अगस्त को मिली घटना की जानकारी

परिवार के मुताबिक 21 अगस्त को उन्हें फोन के जरिए नाज़िया की मौत की जानकारी मिली। इसके बाद मायके वाले दिल्ली पहुंचे। परिजनों ने बाद में आरोप लगाया कि नाज़िया को ससुराल में कथित तौर पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। परिवार ने उसकी मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए पति और ससुराल के अन्य सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए तथा निष्पक्ष जांच की मांग की।

पहले बयान में नहीं लगाया था कोई आरोप

इस मामले में पुलिस की ओर से सामने आया घटनाक्रम भी महत्वपूर्ण है। DCP द्वारका के मुताबिक, 21 अगस्त को मृतका के परिवार के सदस्य संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे और उन्होंने लिखित बयान दिए थे। उस समय दिए गए बयानों में ससुराल पक्ष के किसी सदस्य पर शक या आरोप नहीं लगाया गया था। इसके बाद 22 अगस्त को नाज़िया के माता-पिता दोबारा संबंधित SDM के सामने पेश हुए। इस बार उन्होंने एक अलग बयान/शिकायत देकर नाज़िया के पति और ससुराल के अन्य सदस्यों पर आरोप लगाए।

शिकायत के आधार पर दर्ज हुई FIR

पुलिस के अनुसार, बाद में दिए गए बयान और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर PS सेक्टर-23, द्वारका में FIR नंबर 214/2026 दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में पुलिस महिला के परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के साथ-साथ ससुराल पक्ष की भूमिका और घटना से जुड़े अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की भी पड़ताल कर रही है।

दहेज उत्पीड़न की धाराएं नहीं जोड़ने का परिवार का आरोप

मृतका के परिजनों ने पुलिस पर दहेज उत्पीड़न से संबंधित धाराएं नहीं जोड़ने का भी आरोप लगाया है। परिवार का दावा है कि आरोपी पति मोहम्मद आज़म अली खान और उसके पिता की पुलिस विभाग में पहचान है। परिजनों के मुताबिक, आरोपी के पिता पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हैं। परिवार का आरोप है कि इसी वजह से पुलिस ने आरोपी पक्ष के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने यह भी दावा किया है कि घटना के 48 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद आरोपी फरार हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

DCP द्वारका ने क्या कहा

DCP द्वारका ने बताया कि पुलिस को PCR कॉल मिली थी। इसके बाद मृतका की पहचान नाज़िया खानम के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, 21 अगस्त और 22 अगस्त को परिवार की ओर से दिए गए दोनों बयानों में अंतर है। पुलिस का कहना है कि 22 अगस्त की शिकायत में पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर लगाए गए आरोपों के आधार पर FIR दर्ज की गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जांच से साफ होगी मौत की वजह

पुलिस अब परिवार के आरोपों, दोनों बयानों में सामने आए अंतर और ससुराल पक्ष की भूमिका समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका स्पष्ट निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

ये भी पढ़ें: https://newsindia24x7.tv/bakhtiyarpur-fire-incident-mother-in-law-daughter-in-law-baby-death/