Tuesday, Oct 27

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अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, ‘भारत छोड़ो’ नोटिस पर लगी रोक, 2 नवंबर को अगली सुनवाई

Imran Khan Leave India Notice Bombay High Court: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। सोमवार को अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के 'भारत छोड़ो' नोटिस के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई टाल दी। केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। अब मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर, सोमवार को दोपहर 3 बजे होगी। तब तक नोटिस पर रोक रहेगी और अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का मिला था आदेश

अमेरिकी नागरिकता और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड रखने वाले इमरान खान को FRRO ने 14 अक्टूबर को नोटिस जारी किया था। इसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

अभिनेता ने नोटिस की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

बार एंड बेंच के मुताबिक, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने की।

अदालत को बताया गया कि केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश होंगे। इमरान के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने मामले की गंभीरता देखते हुए दोपहर में सुनवाई का अनुरोध किया।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने और समय मांगा। धोंड ने अगले दिन भारत छोड़ने की समयसीमा का मुद्दा उठाया। इस पर सरकारी वकील ने मौखिक आश्वासन दिया कि तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी।

अदालत ने नोटिस को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का निर्देश दिया।

मुंबई में प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ विवाद

10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास इमरान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया था। वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग वाले प्रदर्शन में शामिल थे।

उनकी पार्टनर लेखा वॉशिंगटन और कजिन जैन मैरी खान को भी हिरासत में लिया गया था।

इसके चार दिन बाद FRRO ने आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 की धारा 7(2)(C) और 29 के तहत नोटिस जारी किया।

इमरान खान ने नोटिस को बताया मनमाना

इमरान ने वकीलों जुल्फिकार मेमन, परवेज मेमन और कुणाल वजानी के जरिए Imran Khan Pal v. Union of India & Ors. शीर्षक से रिट याचिका दाखिल की।

उन्होंने नोटिस को मनमाना बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उनका कहना है कि नोटिस से पहले न सुनवाई का अवसर दिया गया और न निर्धारित कारण बताओ प्रक्रिया अपनाई गई।

इमरान खान 'जाने तू... या जाने ना', 'दिल्ली बेली', 'ब्रेक के बाद', 'एक मैं और एक तू', 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' और 'गोरी तेरे प्यार में' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।

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