News Big

ट्रेन में फोन पर जोर-जोर से बात करना पड़ेगा भारी, 1,000 रुपये तक जुर्माना

Indian Railway Mobile Phone Rules: ट्रेन में सफर के दौरान तेज आवाज में मोबाइल पर बात करना या स्पीकर पर ऑडियो-वीडियो चलाना अब परेशानी का कारण बन सकता है। रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि ऐसा व्यवहार करने पर रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें 1,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल का प्रावधान बताया गया है।

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का निर्देश

दिए गए विवरण के मुताबिक, 6 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देश में रेलवे के संबंधित डिवीजनों से कहा गया है कि वे यात्रियों को तेज आवाज में फोन पर बात करने और स्पीकर पर वीडियो या ऑडियो चलाने से होने वाली परेशानी के बारे में जागरूक करें। इसका उद्देश्य ट्रेन में सफर करने वाले दूसरे यात्रियों की सुविधा और आराम बनाए रखना है। रेलवे ने निर्देश दिया है कि यह संदेश हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए प्रसारित किया जाए। इसके अलावा, यात्रियों को जागरूक करने के लिए नोटिस भी लगाए जाएंगे।

ईयरफोन इस्तेमाल करने की सलाह

रेलवे ने यात्रियों से मोबाइल पर ऑडियो या वीडियो सुनते समय ईयरफोन का इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही, फोन पर बातचीत करते समय आवाज धीमी रखने और दूसरे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत कार्रवाई

निर्देश में रेलवे अधिनियम की धारा 145 का हवाला देते हुए कहा गया है कि यात्रियों को परेशान करने वाले व्यवहार पर कार्रवाई की जा सकती है। दिए गए विवरण के अनुसार, टिकट एग्जामिनर या उससे ऊपर के रैंक के कमर्शियल स्टाफ को ऐसे मामलों में 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार बताया गया है। नियमों के तहत कुछ परिस्थितियों में रेलवे परिसर से बाहर निकालने और आगे की कार्रवाई का भी प्रावधान है।

साल 2012 में भी जारी हुए थे निर्देश

रेलवे ने इस मामले में 23 जुलाई 2012 को जारी बोर्ड के पत्र का भी उल्लेख किया है। उस समय रेलवे कोचों, खासकर एसी डिब्बों में, तेज आवाज में मोबाइल पर बातचीत करने, लंबी कॉल करने और तेज रिंगटोन को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। तब भी यात्रियों को फोन साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखने, कम आवाज वाली रिंगटोन इस्तेमाल करने और तेज आवाज में बात करने से बचने की सलाह दी गई थी। अब मोबाइल इंटरनेट और स्पीकर पर वीडियो चलाने के बढ़ते चलन के बीच रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है।

20 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश

दिए गए विवरण के मुताबिक, संबंधित डिवीजनों को निर्देशों पर जरूरी कार्रवाई कर 20 अक्टूबर 2026 तक मुख्यालय को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। रेलवे का संदेश साफ है कि ट्रेन में मोबाइल इस्तेमाल करते समय दूसरों की सुविधा का ध्यान रखें और तेज आवाज में बातचीत या स्पीकर पर कंटेंट चलाने से बचें।

ये भी पढ़ें: लव-कुश रामलीला में दिल्ली वालों को रावण देगा 3 संदेश, अहंकार छोड़ो, ट्रैफिक घटाओ और पेड़ लगाओ

Lavanya Dayal

Recent Posts

जयशंकर से बातचीत में रुबियो ने भारत से अमेरिकी ऊर्जा और रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने का किया आग्रह

India US Energy Defence Cooperation: भारत और अमेरिका ने मंगलवार को द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा…

2 hours ago

दिल्ली में दशहरे पर 30 फीट के कॉकरोच का पुतला दहन, कपिल मिश्रा के खिलाफ AAP ने की FIR की मांग

Delhi: दिल्ली में दशहरे के मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ 30 फीट…

2 hours ago

खत्म होने का नाम नहीं ले रही रूस-यूक्रेन जंग, US विदेश मंत्री बोले- बेहद निराश और गुस्से में हैं ट्रंप

Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिशों को सफलता नहीं मिलने से अमेरिकी…

2 hours ago

BJP युवा मोर्चा की नई टीम घोषित, यूपी के निखिल मणि तिवारी और हर्षवर्धन को बड़ी जिम्मेदारी

BJP Yuva Morcha: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राष्ट्रीय युवा मोर्चा की नई टीम का…

3 hours ago

देशभर में जला रावण का पुतला, दिल्ली में PM मोदी तो लुधियाना में अमित शाह हुए शामिल

Ravana Dahan: देशभर में दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कई…

3 hours ago

एशियन पैरा गेम्स में भारत का जलवा, एक दिन में जीते 5 गोल्ड, 35 पहुंची पदकों की संख्या

Asian Para Games 2026: एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है।…

4 hours ago