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RJD सांसद सुधाकर सिंह को IPS कुंदन कृष्णन का नोटिस, माफी नहीं मांगी तो 5 करोड़ के मुकदमे की चेतावनी

Kundan Krishnan Sudhakar Singh Defamation Notice: बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन ने बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों में सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर पांच करोड़ रुपये के हर्जाने और आपराधिक मानहानि की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विवाद भारत भूषण तिवारी की मौत और जमुई की घटना पर सांसद के बयानों से जुड़ा है।

भारत भूषण तिवारी की मौत पर विवाद

अधिवक्ता अपूर्व हर्ष द्वारा भेजे गए नोटिस के अनुसार, 17 जून 2026 को भोजपुर के बिलौती गांव में पुलिस ऑपरेशन के दौरान भारत भूषण तिवारी की मौत हुई थी। सुधाकर सिंह ने 24 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों, विशेषकर कुंदन कृष्णन की भूमिका पर सवाल उठाए थे। नोटिस में आरोपों को निराधार और अधिकारी की पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है। बिहार सरकार ने 20 जून को रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया था।

जमुई की घटना पर भी लगाए थे आरोप

नोटिस में 22 सितंबर को एक निजी न्यूज पोर्टल को दिए सांसद के इंटरव्यू का उल्लेख है। इसमें जमुई में एक किशोरी और उसके दोस्त से कथित छेड़छाड़ व दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए थे। नोटिस के मुताबिक, कुंदन कृष्णन पर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं और मुख्य आरोपी सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

'माफी नहीं मांगूंगा, कानूनी जवाब दूंगा'

सुधाकर सिंह ने सोशल मीडिया पर नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए माफी मांगने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जनहित में उठाए सवालों पर कायम हैं और कानूनी जवाब देंगे। सांसद ने दावा किया कि तिवारी की मौत के समय कुंदन कृष्णन बिहार एसटीएफ के डीजी थे। उन्होंने तत्कालीन पुलिस अधिकारियों, पुलिस मुख्यालय और वरिष्ठ निर्णयकर्ताओं की भूमिका की जांच मांगी।

15 दिनों में माफी मांगने की मांग

नोटिस में जमीन और शराब माफिया को संरक्षण देने, कथित फर्जी एनकाउंटर और पद के दुरुपयोग संबंधी आरोप दोहराने पर आपत्ति जताई गई है। बिना शर्त माफी नहीं मांगने पर पांच करोड़ रुपये का सिविल मुकदमा और भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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