ITR Filing 2025 : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स को 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल करना होगा। पहले यह ड्यू डेट 31 जुलाई तय की गई थी, लेकिन इस साल कुछ आईटीआर फॉर्म देर से जारी होने के कारण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने समयसीमा को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया।
टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार टैक्सपेयर्स को ITR-5, ITR-6 और ITR-7 जैसे फॉर्म अगस्त में उपलब्ध हुए। ऐसे में रिटर्न फाइल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। इसी वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 15 सितंबर की डेडलाइन को और आगे बढ़ा सकती है। हालांकि, CBDT की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
पिछले साल की तुलना में स्थिति अलग है। 2024 में अप्रैल से ही ITR-1 से ITR-4 और ITR-6 फॉर्म जारी हो गए थे, जबकि जून तक बाकी फॉर्म भी आ गए थे। उस समय टैक्सपेयर्स के पास रिटर्न फाइल करने के लिए लंबा समय था, लेकिन 2025 में परिस्थितियां बदल गई।
अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर तक अपना आईटीआर जमा नहीं करता, तो उसे लेट फाइलिंग फीस और ब्याज देना होगा। आयकर अधिनियम के अनुसार, देरी से रिटर्न फाइल करने पर धारा 234F के तहत जुर्माना लगाया जाता है।
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15 सितंबर तक आईटीआर (ITR Filing 2025) फाइल करना जरूरी है। हालांकि टैक्सपेयर्स को कम समय मिलने की वजह से उम्मीद है कि डेडलाइन आगे बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल, आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार है। टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते रिटर्न फाइल कर लें।
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