Thursday, Oct 01

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राम मंदिर चंदा चोरी केस में नया मोड़, चंपत राय के खिलाफ याचिका पर 2 नवंबर को सुनवाई

Champat Rai Supreme Court: राम मंदिर चंदा मामले में पूर्व ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका पहुंची है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए यह याचिका दायर की है। इसमें चंदे के कथित दुरुपयोग और मंदिर के आसपास जमीनों की कथित अवैध खरीद-बिक्री में उनकी भूमिका होने के आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित मामलों के साथ सुनने पर सहमति जताई है। हालांकि, मामले की जांच में चंपत राय को आरोपी नहीं बल्कि गवाह बनाया गया है।

ट्रस्ट को भंग कर पुनर्गठन की मांग

अखिल भारत हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है कि ट्रस्टियों या उनके सहयोगियों के कब्जे वाली कथित संपत्तियों को कुर्क किया जाए। याचिका में मौजूदा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग कर उसका नए सिरे से गठन करने की मांग भी की गई है। महासभा का दावा है कि चंदे से जुड़े कथित घोटाले के बाद ट्रस्ट में सिर्फ नेतृत्व और प्रशासनिक स्तर पर बदलाव किए गए, जो उसके मुताबिक पर्याप्त नहीं हैं।

2 नवंबर को सभी याचिकाओं पर होगी सुनवाई

जब मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पहुंचा, तो हिंदू महासभा के वकील वरिंदर कुमार शर्मा ने याचिका पर सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ ने आश्वासन दिया कि इस याचिका को राम मंदिर चंदे से जुड़े अन्य लंबित मामलों के साथ टैग किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब इन सभी याचिकाओं पर 2 नवंबर को एक साथ सुनवाई करेगा।

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