Thursday, Oct 15

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SIR विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा; राहुल गांधी को भी नोटिस

Supreme Court SIR protest CCTV footage: एसआईआर को लेकर जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने याचिका में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) और मतदाताओं के नाम हटाए जाने को चुनौती दी है।

जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने पर जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के निर्धारित स्थलों की सूची से हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है। याचिका में दिल्ली पुलिस के इस फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल, 12 अक्टूबर को सरकार ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। इसके बाद रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया गया था।

SC तक मार्च पर राहुल गांधी से स्पष्टीकरण तलब

SIR में कथित अनियमितताओं के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने के मामले में अदालत ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य नेताओं को भी नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा। CJI सूर्यकांत ने कहा कि किसी को भी सुप्रीम कोर्ट को डराने या धमकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को SIR के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था।

प्रदर्शन से जुड़े CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन से संबंधित सभी CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस बागची ने कहा कि पुलिस और प्रशासन समेत सभी कानून लागू करने वाली एजेंसियां अपने पास मौजूद फुटेज और डिजिटल सामग्री को संभालकर रखें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी पक्ष भी संबंधित फुटेज या डिजिटल साक्ष्य पेश कर सकते हैं।

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