UP Junior Analyst Recruitment: उत्तर प्रदेश में जूनियर एनालिस्ट (फूड) के 417 पदों पर भर्ती से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में BTech डिग्रीधारकों को भर्ती के लिए पात्र बनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार अपने विभागीय संवर्ग के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने में सक्षम है। यह फैसला पंकज कुमार और अन्य की याचिका पर आया, जिसमें 2020 में संशोधित सेवा नियमों और भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के तहत कई विषयों में स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार फूड एनालिस्ट पद के लिए पात्र हैं। इसलिए संबंधित विषयों के BTech अभ्यर्थियों को जूनियर एनालिस्ट (फूड) भर्ती में भी शामिल किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि जूनियर एनालिस्ट (फूड) और फूड एनालिस्ट अलग-अलग पद हैं। पहला राज्य के विभागीय संवर्ग का हिस्सा है, जबकि दूसरे की नियुक्ति केंद्रीय कानून और संबंधित नियमों के तहत होती है। अदालत ने सरकार की दलील स्वीकार करते हुए कहा कि केंद्रीय नियमों में निर्धारित सभी वैकल्पिक योग्यताओं को राज्य की जूनियर एनालिस्ट भर्ती में शामिल करना अनिवार्य नहीं है।
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