होम = Breaking = अभिषेक बनर्जी को HC से राहत, अमताला कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक

अभिषेक बनर्जी को HC से राहत, अमताला कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक

Abhishek Banerjee Amtala Office Demolition: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी को रविवार को बड़ी राहत मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दक्षिण 24 परगना के अमतला स्थित उनके लोकसभा क्षेत्र कार्यालय को गिराने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाते हुए सभी पक्षों को अगले आदेश या अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

यह अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने दिया। इससे पहले बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स (Leaps and Bounds) ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका में दावा किया गया कि कार्यालय के पास जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज मौजूद थे, इसके बावजूद उसे ध्वस्त कर दिया गया।

TMC और अभिषेक बनर्जी के आरोप

कार्यालय गिराए जाने के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के बावजूद भाजपा नेताओं की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।

अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट बुलडोजर कार्रवाई को असंवैधानिक बता चुके हैं, फिर भी उनके अमतला स्थित कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो में पश्चिम बंगाल पुलिसकर्मी भाजपा समर्थकों के साथ लैपटॉप, प्रिंटर, दस्तावेज, फर्नीचर और अन्य सामान ले जाते दिख रहे हैं। उन्होंने इसे "वर्दी में चोरी" करार देते हुए कहा कि पुलिस ने कानून के शासन और न्यायालय की अवमानना की है, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

इससे पहले विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कथित हमले को लेकर भी टीएमसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पार्टी ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। वह मामला न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। रविवार की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आगे किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत प्रदान की।

ये भी पढ़े: Aaj Ka Rashifal : मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का जानें भविष्यफल