Azam khan 2 year Sentence: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। मामला 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कलेक्टर पर दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। वहीं, आजम खान पहले से ही रामपुर जेल में बंद हैं।
प्रचार के दौरान आजम खान का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे कलेक्टर को लेकर विवादित टिप्पणी करते नजर आए थे। उन्होंने कहा था, “सब डटे रहो, कलेक्टर-फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया हैं, हम इनसे नहीं डरते। देखें हैं मायावती के कई फोटो कैसे बड़े-बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ करते रहे हैं। उन्हीं से गठबंधन है। अल्लाह ने चाहा तो उन्हीं के जूते इनसे साफ कराऊंगा।” उस समय आंजनेय कुमार सिंह रामपुर के कलेक्टर थे और उनके निर्देश पर आजम खान के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।
आजम के बयान के खिलाफ उड़नदस्ता प्रभारी घनश्याम त्रिपाठी ने भोट थाने में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने IT अधिनियम की धारा 153A और 153B के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने बयानों और जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई पूरी होने के बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आजम पहले से ही कई मामलों में फंसे हुए हैं। ऐसे में उनकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं।
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