Uttar Pradesh Factories (Amendment) Act
Uttar Pradesh Factories (Amendment) Act : उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योग और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नया कानून लागू किया है। इसे “कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024” के नाम से मंजूरी मिली है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह 3 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है।
नए नियम के अनुसार महिलाएं रात्रि पाली (नाइट शिफ्ट) में काम कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उनकी लिखित सहमति जरूरी है। साथ ही, कारखाने में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है।
इस कानून के तहत कर्मचारियों की दैनिक काम की अवधि 12 घंटे तक बढ़ा दी गई है। पहले यह केवल 9 घंटे थी। हालांकि, साप्ताहिक कुल काम की अवधि 48 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती।
पहले लगातार काम करने की अधिकतम अवधि 5 घंटे थी। अब, श्रमिक की लिखित सहमति पर यह अवधि 6 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है।
ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ाई गई है। पहले यह तीन महीने में 75 घंटे थी, अब इसे 144 घंटे कर दिया गया है। जो कर्मचारी तय सीमा से ज्यादा काम करेंगे, उन्हें साधारण मजदूरी का दोगुना भुगतान मिलेगा।
विधायी के प्रमुख सचिव अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि यह कानून राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा और उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के करीब ले जाएगा।
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