Brij Bhushan Singh Acquitted: महिला पहलवानों की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया।
फैसले के बाद बृजभूषण बोले- 'सच्चाई की जीत हुई
कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आरोप लगने के दिन से ही उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि अगर आरोप साबित होते तो वह सजा स्वीकार करने को तैयार थे, लेकिन अब अदालत ने उन्हें सम्मानजनक तरीके से बरी कर दिया है। उन्होंने कहा, "जो हुआ, सो हुआ।"
ACJM अश्विनी पंवार ने सुनाया फैसला
राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ सह-आरोपी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया। यह मामला छह महिला पहलवानों की शिकायतों पर दर्ज यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ था मामला
पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC की धारा 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 10 मई 2024 को पांच महिला पहलवानों से जुड़े मामले में यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए थे।

