TCI Express CEO चंदर अग्रवाल ने एक्स गर्लफ्रेंड पर खर्च किए करीब 3.5 करोड़ रुपये वापस मांगने के लिए सिंगापुर हाईकोर्ट में केस किया था।
प्यार के रिश्ते में खर्च किए गए पैसों का हिसाब ब्रेकअप के बाद मांगना एक भारतीय मूल के CEO को भारी पड़ गया। TCI Express के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदर अग्रवाल ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड फेलिशिया ली से करीब S$468,090 यानी लगभग 3.5 करोड़ रुपये वापस मांगे थे।
अग्रवाल का दावा था कि उन्होंने फेलिशिया पर जो रकम खर्च की, वह गिफ्ट नहीं बल्कि ब्याज मुक्त लोन था। मामला सिंगापुर हाईकोर्ट पहुंचा। 9 सितंबर 2026 को कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और माना कि अधिकांश रकम गिफ्ट के तौर पर दी गई थी।
चंदर अग्रवाल और फेलिशिया ली की मुलाकात 2019 में एक फ्लाइट के दौरान हुई थी। उस समय फेलिशिया फ्लाइट अटेंडेंट थीं। बाद में दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और वे एक-दूसरे के करीब आए।
दोनों सितंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक रिलेशनशिप में रहे। रिश्ता खत्म होने के बाद अग्रवाल ने मार्च 2024 में फेलिशिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक, ब्रेकअप से पहले दोनों के बीच काफी खर्च हुआ था।
अग्रवाल ने कोर्ट में करीब S$468,090 की रकम का दावा किया। इसमें फेलिशिया के व्यक्तिगत खर्चों के लिए उनके क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान भी शामिल थे।
इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यात्रा और अन्य खर्चों का भी दावा किया गया। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, उन्होंने फेलिशिया के लिए विदेश यात्राओं और महंगे ब्रांड्स की खरीदारी पर भी काफी रकम खर्च की थी।
इनमें Hermes, Celine, Dior और Prada जैसे लग्जरी ब्रांड्स के सामान शामिल थे। उन्होंने फेलिशिया के फ्लैट के लिए फेंग शुई मास्टर की सेवाओं पर भी करीब S$17,000 खर्च किए थे।
अग्रवाल का कहना था कि ये खर्च उनकी पूर्व प्रेमिका को दिए गए ब्याज मुक्त लोन का हिस्सा थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि फेलिशिया को रकम वापस करनी थी।
अपने दावे के समर्थन में उन्होंने एक हस्तलिखित दस्तावेज का भी सहारा लिया। इसमें फेलिशिया के नाम से हर महीने S$10,000 से S$25,000 तक रकम जमा करने की बात लिखी थी।
हालांकि, कोर्ट ने इस दस्तावेज और अग्रवाल की दलीलों को पर्याप्त नहीं माना।
फेलिशिया ली ने अदालत में इन रकम को लोन मानने से इनकार किया। उनका कहना था कि अग्रवाल ने ये पैसे रिश्ते के दौरान प्यार और स्नेह के कारण खर्च किए थे।
कोर्ट ने भी इस पक्ष को स्वीकार किया। फैसले में कहा गया कि उपलब्ध सबूतों से यह तस्वीर सामने आती है कि अग्रवाल ने रिश्ते के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड पर महंगे गिफ्ट और अन्य खर्च स्वेच्छा से किए थे।
सीनियर जज ली सिउ किन ने अग्रवाल के दावे पर कई सवाल उठाए। कोर्ट के मुताबिक, यह साबित करने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय सबूत नहीं थे कि फेलिशिया ने इन रकम को लोन के तौर पर लिया था और बाद में उसे लौटाने की सहमति दी थी।
अदालत ने अग्रवाल के इस रुख को भी असामान्य माना कि रिश्ते से पहले किए गए खर्च गिफ्ट थे, लेकिन डेटिंग शुरू होने के बाद वही खर्च अचानक लोन बन गए।
कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक, दिसंबर 2023 में रिश्ता खत्म होने के बाद अग्रवाल ने रकम वापस लेने की कोशिश की। इसके बाद मार्च 2024 में उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू की।
सिंगापुर हाईकोर्ट ने अब उनके करीब S$468,090 के दावे को खारिज कर दिया है। यानी रिश्ते के दौरान किए गए इन खर्चों को अदालत ने सामान्य तौर पर वापस किए जाने वाले कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया।
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एक तरफ करोड़ों रुपये के खर्च और लग्जरी गिफ्ट्स हैं, तो दूसरी तरफ ब्रेकअप के बाद उन्हीं खर्चों को लोन बताकर वापस लेने की कोशिश की गई। अदालत ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर इस दावे को स्वीकार नहीं किया।
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