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अब 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा एक भी रुपया, डीजीसीए ने नियमों किया बड़ा बदलाव, गलती पर फ्री में होगा नेम चेंज

DGCA flight cancellation: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जो टिकट कैंसिलेशन और रिफंड प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाएंगे। अब अगर कोई यात्री अपनी फ्लाइट टिकट बुक करता है और उसे 48 घंटे के भीतर कैंसिल करता है, तो उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यह कदम यात्रियों की शिकायतों और टिकट रिफंड में देरी जैसी समस्याओं को देखते हुए उठाया गया है।

48 घंटे के भीतर मुफ्त कैंसिलेशन

DGCA के नए संशोधित नियमों के अनुसार, यदि टिकट सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से बुक किया गया है, तो यात्री बुकिंग के 48 घंटे के अंदर अपने टिकट को बिना किसी चार्ज के रद्द कर सकता है। यह सुविधा खासकर उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अचानक यात्रा बदलने की स्थिति में रहते हैं। इससे पहले, टिकट कैंसिल करने पर एयरलाइंस अक्सर अतिरिक्त शुल्क वसूलती थी, जिससे यात्रियों को असुविधा होती थी।

नाम में गलती सुधारने की सुविधा

नए नियमों के तहत, यदि टिकट में यात्री का नाम गलत दर्ज हो गया है, तो वह 24 घंटे के भीतर इसे मुफ्त में सुधार सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होती है और यात्रियों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे यात्रियों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से बुकिंग पर रिफंड

यदि टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुक किया गया है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। DGCA ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि सभी रिफंड को 14 वर्किंग डे के भीतर पूरा किया जाए। इसका मतलब यह है कि यात्रियों को अब लंबे समय तक रिफंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही, रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी, जिससे शिकायतों की संभावना भी कम हो जाएगी।

मेडिकल इमरजेंसी पर आसान रिफंड

नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई यात्री मेडिकल इमरजेंसी के कारण अपनी फ्लाइट कैंसिल करता है, तो उसे रिफंड पाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। यह बदलाव विशेष रूप से उन परिस्थितियों में मददगार साबित होगा, जब अचानक स्वास्थ्य कारणों से यात्रा स्थगित करनी पड़े। DGCA ने यह कदम एयरलाइन टिकट रिफंड से जुड़ी शिकायतों और दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानों में हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

यात्रियों के लिए बड़ा लाभ

इन नए नियमों के लागू होने से यात्रियों को कई लाभ होंगे। टिकट कैंसिल करना आसान हो गया है, नाम में गलती सुधारना अब मुफ्त हो गया है और रिफंड प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है। यात्रियों को अब अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। DGCA का यह कदम हवाई यात्रा को और अधिक सुविधाजनक, भरोसेमंद और यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

नए नियमों से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ी है, बल्कि एयरलाइंस और ट्रैवल पोर्टल्स की जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। यह बदलाव यात्रा को सरल, तेज और तनावमुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Yas Pal

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