Diesel ATF Export Duty: केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात शुल्क में एक बार फिर कटौती की है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, 1 अक्टूबर से डीजल पर निर्यात शुल्क घटकर 16 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 10.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है। सरकार ने लगातार दूसरी बार इन दोनों ईंधनों पर निर्यात शुल्क कम किया है।
पिछले पखवाड़े के मुकाबले डीजल पर निर्यात शुल्क में 4 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। पहले यह शुल्क 20 रुपये प्रति लीटर था, जो अब घटकर 16 रुपये हो गया है। वहीं, ATF पर निर्यात शुल्क 15 रुपये से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। दूसरी ओर, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 0.5 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है।
1 सितंबर से अब तक डीजल के निर्यात शुल्क में 9 रुपये प्रति लीटर की कटौती हो चुकी है। वहीं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर यह शुल्क 8.5 रुपये प्रति लीटर घटा है। लगातार दूसरी बार शुल्क कम होने से दोनों ईंधनों के निर्यात पर लागत में कमी आई है। पेट्रोल पर शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार ने 27 मार्च 2026 से पेट्रोल, डीजल और ATF पर निर्यात शुल्क लागू किया था। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को नियंत्रित करना और घरेलू उपलब्धता बनाए रखना था। इन शुल्कों की हर दो हफ्ते में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की औसत कीमतों के आधार पर समीक्षा होती है। ताजा कटौती भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। घरेलू बिक्री के पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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