IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।
IRCTC से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
यह मामला IRCTC के दो होटलों के संचालन से जुड़े कथित टेंडर अनियमितताओं और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों का है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की है। सभी आरोपियों को उस दिन अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
अदालत के आदेश के मुताबिक मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल 9 आरोपी हैं।
इनमें LARA Projects, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, पीसी गुप्ता, सरला गुप्ता, सुजाता होटल्स, विजय कोचर और विनय कोचर शामिल हैं।
यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि IRCTC के रांची और पुरी स्थित दो होटलों के संचालन से जुड़े ठेके देने में नियमों का उल्लंघन किया गया।
ED ने CBI की FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि होटल टेंडर से जुड़े कथित लाभ के बदले लालू यादव के परिवार और उनसे जुड़े लोगों तक जमीन पहुंची।
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पटना में ट्रांसफर की गई जमीन को कथित अपराध से अर्जित संपत्ति से जोड़कर देखा। कोर्ट के मुताबिक, LARA प्रोजेक्ट को मिले कथित लाभ और लालू यादव की भूमिका के बीच संबंध को लेकर प्रथम दृष्टया संदेह के आधार मौजूद हैं।
अदालत ने यह भी माना कि लालू यादव के खिलाफ जांच को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताने का आधार इस स्तर पर सामने नहीं आया है।
इसी कथित IRCTC घोटाले से जुड़े CBI मामले में अक्टूबर 2025 में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप तय किए गए थे। आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया था।
अब ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोप तय होने के बाद केस की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को रखी है। उस दिन सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अदालत द्वारा आरोप तय करना दोष साबित होना नहीं है। मामले में आरोपियों को अपना बचाव पेश करने का पूरा कानूनी अधिकार है और अंतिम फैसला ट्रायल के बाद होगा।
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