कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवा प्रतिबंध केस पर दिया फैसला
bike taxi ban lifted: कर्नाटक में बाइक टैक्सी सर्विस पर लगे प्रतिबंध मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रतिबंध हटा दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले एकल न्यायाधीश के पूर्व आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ ने ओला और उबर सहित कई एग्रीगेटरों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, और कहा कि कानूनी अनुमतियों के अधीन बाइकों का उपयोग परिवहन वाहन के रूप में किया जा सकता है।
कोर्ट ने अप्रैल 2025 के प्रतिबंध आदेश को खारिज कर दिया और बाइक मालिकों और एग्रीगेटरों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया, और सरकार को मौजूदा कानूनों के अनुसार परमिट जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य आवेदनों के सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच कर सकता है, लेकिन वह केवल इसलिए टैक्सी रजिस्ट्रेशन से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वाहन एक मोटरसाइकिल है।
मालूम हो कि राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर पूरी तरह से रोक पिछले साल जून में लगाई गई थी। कर्नाटक सरकार ने यह रोक उस हाईकोर्ट के फैसले के बाद लागू की थी, जिसमें पहले के सरकारी आदेश को सही ठहराया गया था। उस आदेश में रैपिडो, ओला और उबर मोटो जैसे प्लेटफॉर्म को अवैध बताया गया था, क्योंकि इनके लिए कोई स्पष्ट नियामक ढांचा मौजूद नहीं था।
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