Karnataka: कर्नाटक सरकार ने जनस्वास्थ्य के हित में राज्यभर में तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों की बिक्री और वितरण पर एक साल की रोक लगा दी है। हालांकि, अधिसूचना में इनके सेवन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की फूड सेफ्टी डिविजन गुटखा, पान मसाला समेत तंबाकू/निकोटीन वाले प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में राज्यभर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं।
विभाग ने 10 अगस्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) और 2011 के संबंधित विनियम 2.3.4 के तहत यह अधिसूचना जारी की। रोक अधिसूचना की तारीख से एक साल तक लागू रहेगी। विभाग ने लोगों से प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, बिक्री या वितरण की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने और “स्वस्थ एवं नशामुक्त कर्नाटक” बनाने के प्रयासों में सहयोग करने की अपील की है।
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