Patna Coaching Dispute: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में मशहूर शिक्षक फैजल खान (खान सर) को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने फायरिंग केस में उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे सोमवार को सुनाते हुए खान सर को राहत दे दी गई। वहीं, उनके दोनों बॉडीगार्ड को भी फिलहाल जमानत मिल गई है।
हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट से मिली राहत
हत्या के प्रयास और हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल के मामले में आरोपी बनाए गए खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान (खान सर) ने पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। 8 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले आदेश 10 जुलाई 2026 को सुनाया जाना था, लेकिन प्रधान जिला जज के अवकाश पर रहने के कारण प्रभारी प्रधान जिला जज ने सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई तय की। सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।
सुरक्षाकर्मियों को भी मिली राहत
इसी मामले में जेल में बंद खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई हुई। उनकी जमानत अर्जी पर आदेश के लिए 13 जुलाई 2026 की तारीख तय की गई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों सुरक्षाकर्मियों को भी नियमित जमानत दे दी। इससे पहले कोर्ट ने खान सर और उनके तीन सहकर्मियों की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को भी 13 जुलाई 2026 तक जारी रखा था, जिससे उन्हें जांच के दौरान अस्थायी राहत मिली हुई थी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला जून की शुरुआत में पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के पास हुई कथित गोलीबारी से जुड़ा है। आरोप है कि कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ के दौरान खान सर के सुरक्षाकर्मियों ने फायरिंग की थी। वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना पुलिस ने 4 जून 2026 को फैजल खान (खान सर), उनके दो सुरक्षाकर्मियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
