Maharashtra Analogue Paneer Ban: महाराष्ट्र सरकार ने मिलावटी और नकली डेयरी उत्पादों पर सख्ती करते हुए एनालॉग (नॉन-डेयरी) पनीर के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा कदम उठाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्यभर में एनालॉग पनीर के निर्माण, प्रोसेसिंग, पैकिंग, भंडारण, परिवहन, थोक और खुदरा बिक्री, वितरण तथा बिक्री के लिए पेश करने पर रोक रहेगी।
उल्लंघन पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल और ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि असुरक्षित खाद्य पदार्थ के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो दोषी को आजीवन कारावास और कम से कम ₹10 लाख जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
क्या है एनालॉग पनीर और FSSAI के नियम?
एनालॉग पनीर दूध की जगह वनस्पति तेल, वेजिटेबल फैट और अन्य गैर-डेयरी सामग्री से तैयार किया जाता है। यह देखने में पारंपरिक पनीर जैसा लगता है, लेकिन यदि इसे असली डेयरी पनीर बताकर बेचा जाए तो यह उपभोक्ताओं को गुमराह करना माना जाएगा। महाराष्ट्र FDA ने चेतावनी दी है कि ऐसा करना अनुचित व्यापारिक गतिविधि है और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
FSSAI के नियमों के अनुसार, असली पनीर केवल दूध से बनाया जा सकता है और उसमें स्टार्च, गैर-डेयरी वसा या सिंथेटिक तत्व नहीं होने चाहिए। हालांकि FSSAI एनालॉग पनीर की बिक्री की अनुमति देता है, लेकिन उसकी सही लेबलिंग और स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य है।
नकली डेयरी उत्पादों पर तेज हुई कार्रवाई
पिछले साल यह मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा था, जहां विधायकों ने एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की थी। 30 जुलाई को जारी आदेश के बाद यह प्रतिबंध औपचारिक रूप से लागू हो गया।
राज्य में मई से नकली दूध और पनीर बनाने वाली इकाइयों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में पुणे के मंजरी खुर्द स्थित एक गोदाम पर छापेमारी में करीब 1,400 किलो नकली पनीर, 1,800 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर, 400 किलो ग्लिसरॉल मोनोस्टीयरेट (GMS) पाउडर और 718 लीटर पाम ऑयल समेत अन्य सामग्री जब्त की गई थी। इसके अलावा मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में अस्वच्छ होटल और रेस्तरां के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं और उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
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