Allahabad High court
Allahabad High court : सास और बहु की कहानियां यूँ तो टीवी के ड्रामों और फिल्मों में खूब दिखाई जाती है , लेकिन जब वह विवाद कोर्ट पहुँचता है और क़ानून भी उलझ जाता है, तो सचमुच मामला बेहद रोचक हो जाता है | बरेली की नजारा खातून ने ऐसा ही ऐतिहासिक कदम उठाया | अपने बेटे की मृत्यु के बाद बहु से भरण पोषण की मांग की और सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट की चौखट पर पहुँच गई | दिलचस्प यह है कि बहु को बेटे की मौत के बाद अनुकम्पा पर नौकरी मिली थी | लेकिन इसके बाद भी उसने सास को छोड़ दिया और उन्हें एक भी रुपए नहीं दिए |
नजारा खातून ने कहा कि बहु ने उन्हें छोड़ दिया है | इस पर न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने बहु को नोटिस भेजा है और बरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी निर्देश दिया है कि इसके बारे में बेसिक जानकारी साझा करें | कोर्ट ने कहा कि अगर सच में शर्तों का उलंघन्न किया गया है ,तो बहु के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है | मामला की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी |
अक्सर बहू अदालत जाती थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) के ऐतिहासिक फैसलों के मुताबिक सास भी कानूनी सहारा लेकर न्याय मांग सकती है| कोर्ट ने हाल में साफ कहा कि घरेलू हिंसा हो या भरण पोषण जिस भी महिला को उत्पीड़न झेलना पड़े, उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने का पूरा हक है |
इस तरह ,पारिवारिक रिश्ते की नाराजगी अब अदालत की चौखट पर पहुंचकर सामाजिक और कानूनी मसलों की मिसाल बन गई हैं |
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