SC on Toll Collection
SC on Toll Collection : सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरारा रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें त्रिशूर ज़िले के पालिएक्कारा टोल बूथ पर टोल वसूली बंद करवा दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि जब सड़क गाड़ी चलाने लायक न हो तो उस पर टोल की वसूली गलत है, जो सड़क अधूरी हो, जिसमें गड्ढे हों या जिसमें ट्रैफिक अटक कर चलता हो, उसमें टोल नहीं वसूला जाना चाहिए।
केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 6 अगस्त को टोल वसूली रोकने का आदेश दिया था। बता दें कि कोर्ट ने नेशनल हाई वे 544 के एडपल्ली-मन्नुथी सेक्शन की खराब स्थिति के चलते वहां 4 सप्ताह के लिए टोल वसूली रोकने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि यहां की पहले सड़क ठीक कराई जाए। 65 किलोमीटर के इस सेक्शन में टोल पर रोक के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क का रखरखाव करने और टोल वसूली के लिए ज़िम्मेदार कंपनी सुप्रीम पहुंची थी। उनका कहना था कि सड़क के बहुत सीमित हिस्से में रुकावट है।
चीफ जस्टिस बी आर गवई और के विनोद चंद्रन की बेंच ने हाई कोर्ट का आदेश बदलने से मना कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा सड़क की खराब स्थिति और वहां लगने वाले जाम का हवाला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जिस सड़क पर 1 घंटे की दूरी 12 घंटे में तय हो रही हो, वहां टोल वसूली की इजाज़त क्यों दी जाए? लोग ऐसी सड़क पर चलने के 150 रुपए क्यों दें?
कर्मचारी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि टोल बूथ पर अक्सर कम कर्मचारी होते हैं। उनके पास काम अधिक होता है। लोग लंबी कतार में लगे अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। गाड़ियों के इंजन ऑन रहते हैं। यह लोगों के धैर्य और जेब के अलावा पर्यावरण पर भी भारी पड़ता है।
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