Rajpal Yadav Case: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली 3 महीने की सजा के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बीते दिन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत के लिए 5 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 9 सितंबर तक रकम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करनी होगी, तभी सरेंडर से जुड़ी छूट पर विचार किया जाएगा।
5 करोड़ जमा करने पर ही मिलेगी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता राजपाल यादव को कई चेक बाउंस मामलों में राहत के लिए 5 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि रकम जमा करने के बाद ही सरेंडर से छूट पर विचार किया जाएगा। राजपाल यादव को यह राशि 9 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करनी होगी, वरना उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।
9 सितंबर तक 5 करोड़ जमा करने का आदेश
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने एडवोकेट सौरभ त्रिवेदी के जरिए राजपाल यादव और राधा यादव की याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है। बेंच ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता 9 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा कर देते हैं, तो उन्हें सरेंडर से छूट मिल जाएगी।

