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कंतारा ‘दैव’ विवाद में रणवीर सिंह की कोर्ट में एंट्री, क्या रद्द होगा आपराधिक केस?

Ranveer Singh Kantara Daiva: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कराने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। यह मामला फिल्म कंतारा में दिखाए गए ‘दैव’ रूप से जुड़ी उनकी टिप्पणियों और कथित नकल को लेकर दर्ज किया गया था, जिसने हाल के दिनों में बड़ा सांस्कृतिक विवाद खड़ा कर दिया।

कोर्ट में क्या बोले रणवीर सिंह के वकील

रणवीर सिंह की ओर से दायर याचिका में दलील दी गई कि अभिनेता के इरादे बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं थे। बचाव पक्ष ने कहा कि रणवीर ने फिल्म और अभिनेता ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस की सच्चे मन से तारीफ की थी, लेकिन उसे गलत तरीके से आपराधिक रंग दे दिया गया। वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पुलिस पहले ही बयान के लिए दो नोटिस जारी कर चुकी है, जिससे अभिनेता पर अनावश्यक दबाव बन रहा है।

अर्जेंट सुनवाई की मांग खारिज

रणवीर सिंह की टीम ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर सहमति नहीं दी। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ इसलिए मामले को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि याचिकाकर्ता एक मशहूर अभिनेता है। जज ने साफ कहा कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं और सेलेब्रिटी स्टेटस के आधार पर विशेष व्यवहार नहीं किया जा सकता।

कब होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने सामान्य प्रक्रिया के तहत याचिका को स्वीकार करते हुए इसकी नियमित सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कोर्ट रणवीर सिंह को राहत देता है या नहीं।

क्या है विवाद की जड़?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर सिंह ने गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में कंतारा के क्लाइमेक्स सीन से जुड़े ‘दैव’ रूप को मंच पर दोहराया। हालांकि उस वक्त ऋषभ शेट्टी को मुस्कुराते देखा गया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे दैव परंपरा के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का अपमान बताया गया। कुछ लोगों ने ‘दैव’ को “भूत” कहे जाने पर कड़ा ऐतराज जताया।

माफी के बाद भी मामला गरम

एक अन्य वायरल क्लिप में ऋषभ शेट्टी को रणवीर को इस तरह की नकल से बचने की सलाह देते देखा गया, जिससे विवाद और बढ़ गया। बढ़ती आलोचना के बीच रणवीर सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावना आहत करना नहीं था। अब देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट इस हाई-प्रोफाइल मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या रणवीर सिंह को कानूनी राहत मिल पाती है।

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Shagun Chaurasia

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