SC Dismisses Meenakshi Natarajan’s plea: कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा उम्मीदवारी खारिज किए जाने के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकती। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कांग्रेस नेता की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। इससे मीनाक्षी नटराजन को कानूनी मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है।
सिंघवी ने कोर्ट में रखीं ये दलीलें
सुनवाई के दौरान मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत से कहा कि मामले में जो हुआ है, वह बेहद चौंकाने वाला है। सिंघवी ने दलील दी कि एक निजी शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया गया, जबकि उस शिकायत पर अभी तक विधिवत संज्ञान भी नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) के तहत किसी उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई के लिए कम से कम आरोप तय होना आवश्यक है। सिंघवी के मुताबिक, केवल एक निजी शिकायत के आधार पर इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं मानी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव याचिका के जरिए हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मामला 2022 की एक निजी शिकायत से जुड़ा है, जिसमें अभी तक किसी अपराध का संज्ञान नहीं लिया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मनमाने ढंग से फैसला लिया और नामांकन वापसी के आखिरी दिन नतीजा घोषित किया गया। हालांकि, शीर्ष अदालत इन दलीलों से सहमत नहीं हुई और मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी।
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