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ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, मीडिया बैन का फैसला रद्द, व्हाइट हाउस में एंट्री बहाल करने का आदेश

Trump White House Media Ban: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के CNN, MS NOW और Politico को व्हाइट हाउस से बाहर करने के फैसले पर संघीय अदालत ने रोक लगा दी है। फेडरल जज टिमोथी केली ने ट्रंप प्रशासन को इन तीनों मीडिया संस्थानों के पत्रकारों की व्हाइट हाउस पहुंच तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया। अदालत के मुताबिक, प्रेस पास रद्द करने से पहले पत्रकारों को उचित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नोटिस और अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।

18 सितंबर को घोषित हुआ था बैन

ट्रंप ने 18 सितंबर को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए CNN, MS NOW और Politico को व्हाइट हाउस से बाहर करने की घोषणा की थी। उन्होंने तीनों संस्थानों पर लगातार ‘फेक न्यूज’ और गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया था। इसके अगले दिन यानी 19 सितंबर को इन मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को व्हाइट हाउस में प्रवेश से रोक दिया गया और उनके प्रेस पास वापस ले लिए गए। इसके बाद तीनों संस्थानों ने बैन को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान ट्रंप प्रशासन ने बैन का बचाव करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया। सरकार के वकील ने कहा कि व्हाइट हाउस में पत्रकारों की पहुंच कोई संवैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि प्रशासन की ओर से दी जाने वाली विशेष सुविधा है। वहीं मीडिया संस्थानों ने दलील दी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बैन लगाए जाने के बाद पेश किया गया।

जज केली ने कहा कि सरकार किसी व्यक्ति के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार को प्रभावित करने से पहले उसे नोटिस और जवाब देने का अवसर देने की प्रक्रिया अपनाए। अदालत ने माना कि इस मामले में प्रशासन ने ऐसा पर्याप्त अवसर नहीं दिया और बाद में भेजे गए पत्र भी इस कमी को दूर नहीं कर पाए।

2018 के जिम एकोस्टा मामले का भी हवाला

जज केली ने 2018 के CNN पत्रकार जिम एकोस्टा से जुड़े मामले का भी उल्लेख किया। उस समय ट्रंप प्रशासन ने एकोस्टा का व्हाइट हाउस प्रेस पास रद्द किया था, जिसके बाद अदालत ने उनका पास बहाल करने का आदेश दिया था। मौजूदा मामले में भी केली ने पुराने अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि प्रेस पास रद्द करने से पहले पत्रकारों को नोटिस और अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए।

तीनों मीडिया संस्थानों ने अपनी याचिकाओं में फर्स्ट अमेंडमेंट और ड्यू प्रोसेस से जुड़े संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया था। कोर्ट के ताजा आदेश के बाद फिलहाल CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों की व्हाइट हाउस पहुंच बहाल करनी होगी।

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Tanisha Verma

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