Karnataka: कर्नाटक की बेलगावी स्थित विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (VTU) ने 14 साल की कोशिश के बाद आयकर विभाग से अपने 700 करोड़ रुपये के फ्रीज फंड वापस हासिल कर लिए हैं।
आयकर विभाग ने 2012-13 में VTU को नोटिस देकर विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक 250 करोड़ रुपये टैक्स मांगा था। विभाग का तर्क था कि VTU ने आयकर अधिनियम की धारा 12(A) के तहत टैक्स छूट नहीं ली थी। VTU ने अदालत का रुख किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
मामले में निर्णायक सफलता RTI के जरिए मिली। कुलपति एस. विद्याशंकर के मुताबिक, विश्वविद्यालय ने 1999 में ही धारा 12(A) के तहत छूट के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। RTI से आयकर विभाग का 1999 का एंट्री रजिस्टर मिला, जिससे दावा साबित हुआ। VTU अब राशि को 10 साल के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करेगा। 11वें साल से मिलने वाले ब्याज का इस्तेमाल कर्मचारियों के वेतन के लिए किया जाएगा।
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