National Highway Toll Tax: हाईवे से यात्रा के दौरान हमारे मन में जो डर रहता है उसमें टोल टैक्स भी है. लेकिन अगर आप नेशनल हाईवे के जरिए लंबी दूरी की यात्रा करते हैं,तो आपके लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. जिसका सीधा फायदा अब यात्रियों को टोल पर भारी छूट से मिलने जा रहा है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल वसूली के नए नियमों की अधिसूचना जारी की है,जिसके तहत खासतौर पर एक्सप्रेस-वे,बायपास और रिंग रोड पर यात्रा करने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा.
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अनुसार अब टोल की गणना नई पद्धति के तहत दो अलग-अलग तरीके से की जाएगी. यह नियम उन हाइवेज पर लागू होगा जहां फ्लाईओवर, सुरंग, एलिवेटेड रोड या अन्य बड़े संरचनात्मक ढांचे बने हुए हैं.
इसके बाद इन दोनों गणनाओं में जो दूरी कम होगी उसी को आधार मानकर टोल वसूला जाएगा.
मान लीजिए किसी हाईवे पर 40 किलोमीटर लंबी एक सुरंग या फ्लाईओवर है. तो गणना इस तरह होगी, 10 × 40 = 400 किलोमीटर और 5 × 40 = 200 किलोमीटर,अब इन दोनों में कम मान (200 किलोमीटर) को टोल गणना का आधार माना जाएगा. इसका सीधा मतलब है कि पहले की तुलना में अब यात्रियों को लगभग 50 प्रतिशत तक कम टोल टैक्स देना होगा.
सरकार के मुताबिक यह नया नियम उन जगहों पर ज्यादा राहत देगा जहां संरचनात्मक निर्माण की लागत अधिक होने के कारण अब तक ज्यादा टोल वसूला जाता था. खासतौर पर लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों, एक्सप्रेस-वे युजर, और बाईपास या रिंग रोड से सफर करने वालों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा. अगर आप भी इन जगहों पर यात्रा करते है तो आपको फायदा होगा.
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