Adani criminal case: अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी को अमेरिकी अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी से जुड़े आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से खारिज कर दिया है।
अदानी समेत तीन आरोपियों के खिलाफ केस खारिज
अमेरिका में करीब दो साल से चल रही आपराधिक कार्यवाही अब खत्म हो गई है। न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की जिला अदालत ने अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से दायर मामले को खारिज करने की याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने गौतम अदानी, सागर अदानी और अदानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व CEO विनीत जैन के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। इन पर सिक्योरिटीज फ्रॉड की साजिश, वायर फ्रॉड की साजिश और सिक्योरिटीज फ्रॉड के आरोप थे।
केस दोबारा नहीं खुलेगा
अदालत का यह फैसला ‘डिसमिसल विद प्रेजुडिस’ के तहत आया है। इसका मतलब है कि इन आपराधिक आरोपों पर दोबारा मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता और मामले की कार्यवाही स्थायी रूप से खत्म हो गई है। गौतम अदानी ने भी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उन सभी लोगों का आभार है, जिन्होंने उन पर, व्यवस्था पर और भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखा।
रिश्वत देने की साजिश का था मामला
यह मामला नवंबर 2024 में सामने आया था। अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अदानी, सागर अदानी, विनीत जैन और अन्य लोगों पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को करीब 25 करोड़ डॉलर की कथित रिश्वत देने की साजिश का आरोप लगाया था। अ

