दिल्ली/NCR

दिल्ली-NCR की हवा हुई साफ! लेकिन प्रदूषण कम करने के नियम अब भी लागू, जाने GRAP-3 हटने के बाद क्या खुला, क्या बंद?

Remove GRAP-3 Rules: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखने को मिला है। मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 380 से घटकर 236 रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि प्रदूषण का स्तर घटा है। इस सुधार के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP उप-समिति ने बड़ा फैसला लिया।

क्या है नया फैसला

उप-समिति ने GRAP-3 के तहत लागू सभी प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। यानी अब NCR में गैर-जरूरी निर्माण, खनन, पत्थर तोड़ने वाली क्रशर यूनिट्स, बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-IV डीज़ल वाहनों की आवाजाही, डीज़ल जनरेटर के उपयोग और सड़कों पर अतिरिक्त मशीन स्वीपिंग जैसी कई पाबंदियां अब लागू नहीं रहेंगी।

हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया कि यह कदम केवल वायु गुणवत्ता में सुधार और अनुकूल मौसम परिस्थितियों के मद्देनजर लिया गया है। अगर प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ता है, तो GRAP-3 के कड़े प्रतिबंधों को तुरंत पुनः लागू किया जाएगा।

GRAP-3 हटने के बाद हटाए गए प्रतिबंध

गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक समाप्त
खनन, पत्थर तोड़ने और क्रशर यूनिट्स पर लगी पाबंदी हटाई गई
NCR में डीज़ल जनरेटर सेट का उपयोग अब केवल आपात सेवाओं तक सीमित नहीं
BS-3 पेट्रोल और BS-IV डीज़ल चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक हटा दी गई
सड़क पर अतिरिक्त मशीन स्वीपिंग और पानी का छिड़काव अब अनिवार्य नहीं

GRAP-I और GRAP-II के नियम अभी भी लागू

GRAP-I के तहत कुछ मूलभूत प्रदूषण नियंत्रण नियम जारी रहेंगे-

सड़कों पर नियमित मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव
खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह रोक
निर्माण सामग्री को खुले में रखने पर सख्ती
होटल और रेस्तरां में कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
ट्रैफिक जाम कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की बढ़ी हुई तैनाती

GRAP-II के नियमों में शामिल हैं-

NCR में बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों पर रोक (सिर्फ जरूरी सामान वाले ट्रक को छूट)
डीज़ल जेनरेटर के उपयोग पर सख्ती
पार्किंग फीस बढ़ाकर निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने का प्रयास
सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए अतिरिक्त निगरानी
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई

अधिकारियों की चेतावनी और आम लोगों की जिम्मेदारी

प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करें। अनावश्यक रूप से प्रदूषण फैलाने से बचें ताकि दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार का सिलसिला लगातार बना रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि GRAP प्रणाली की सक्रिय निगरानी और नियमों का पालन ही NCR की हवा को लंबे समय तक साफ बनाए रख सकता है। मौसम अनुकूल होने पर ही ऐसा सुधार संभव है, लेकिन यदि लोग और उद्योग नियमों की अनदेखी करेंगे, तो प्रदूषण स्तर तुरंत बढ़ सकता है।

इसलिए, GRAP-3 हटने के बावजूद सतर्क रहना और नियमों का पालन करना जरूरी है। दिल्ली-NCR की हवा अब साफ़ हो रही है, लेकिन यह सुधार स्थायी तभी रहेगा जब हम सभी जिम्मेदारी निभाएंगे।

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Shagun Chaurasia

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