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असम में 18+ उम्र वालों का नहीं बनेगा आधार, सीएम हिमंता का बड़ा फैसला; बोले- अवैध बांग्लादेशियों को नहीं मिलेगा कार्ड

Assam Aadhaar Card Rules: असम सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा और चर्चित फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब सामान्य प्रक्रिया के तहत नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अवैध घुसपैठियों, विशेष रूप से बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड प्राप्त करने से रोकना है। यह फैसला असम कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सरकार का मानना है कि राज्य में आधार पंजीकरण लगभग संतृप्ति स्तर तक पहुंच चुका है और कुछ जिलों में आधार कवरेज 100 प्रतिशत से भी अधिक दर्ज किया गया है। ऐसे में यह जांचना जरूरी है कि अतिरिक्त आधार कार्ड किन लोगों को जारी किए जा रहे हैं।

क्या है सरकार का नया नियम

नए निर्णय के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सीधे आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यदि किसी वयस्क व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में आधार की आवश्यकता होगी, तो उसका मामला जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाएगा। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही आधार कार्ड जारी किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे पहचान सत्यापन की प्रक्रिया और सख्त होगी तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पहचान पत्र हासिल करने की संभावना कम होगी।

क्यों लिया गया यह फैसला

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अवैध बांग्लादेशी आधार कार्ड हासिल न कर सके। उनके अनुसार आधार कार्ड कई सरकारी और निजी सेवाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाना आवश्यक है। सरमा ने यह भी कहा कि असम लंबे समय से अवैध घुसपैठ की चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

किन लोगों को मिलेगी राहत

सरकार ने कुछ वर्गों को अस्थायी राहत भी दी है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान समुदाय से जुड़े लोगों के लिए मार्च 2027 तक आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद इन मामलों की भी नई व्यवस्था के तहत समीक्षा की जाएगी।

क्या बच्चों के आधार पर असर पड़ेगा

सरकार ने साफ किया है कि यह निर्णय मुख्य रूप से 18 वर्ष से अधिक उम्र के नए आवेदकों पर लागू होगा। बच्चों और कम उम्र के आवेदकों के लिए आधार पंजीकरण की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी।

असम सरकार का यह फैसला राज्य की पहचान और नागरिकता से जुड़ी बहस के बीच आया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सख्त बनाकर सरकार अवैध घुसपैठ रोकने का दावा कर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ता है और पहचान सत्यापन की नई व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होती है।

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Lavanya Dayal

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