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1 जुलाई से बदल जाएंगे कई वित्तीय नियम; आधार, ITR, क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट पर पड़ेगा असर

Financial Changes July 2026: जुलाई 2026 की शुरुआत के साथ देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों का प्रभाव आम लोगों की दैनिक वित्तीय गतिविधियों पर दिखाई देगा। चाहे बात आयकर रिटर्न दाखिल करने की हो, आधार में जानकारी अपडेट कराने की हो, पासपोर्ट बनवाने की हो या फिर क्रेडिट कार्ड सुविधाओं की, 1 जुलाई से कई नियम बदलने वाले हैं। ऐसे में इन बदलावों की जानकारी रखना जरूरी है।

आधार में ईमेल अपडेट कराने पर नहीं लगेगा शुल्क

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार से जुड़े ईमेल अपडेट को लेकर राहत दी है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सामान्य तौर पर इस सेवा के लिए 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता है।

SBI क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम में संशोधन

फोनपे SBI क्रेडिट कार्ड पर्पल और फोनपे SBI क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट ब्लैक का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए रिवॉर्ड प्वाइंट्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। 1 जुलाई से कुछ लेनदेन पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स नहीं मिलेंगे, वहीं रिवॉर्ड अर्जित करने की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की जाएगी।

ITR दाखिल करने की समय सीमा पर रखें नजर

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है। समय सीमा के भीतर रिटर्न जमा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा करदाताओं को कुछ टैक्स रिजीम चुनने में दिक्कत आ सकती है और कुछ प्रकार के नुकसान (Loss) को अगले वर्षों में समायोजित करने का लाभ भी प्रभावित हो सकता है।

HDFC बैंक के लाउंज एक्सेस नियम हुए सख्त

HDFC बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड धारकों को घरेलू एयरपोर्ट लाउंज की मुफ्त सुविधा पाने के लिए अब निर्धारित खर्च की शर्त पूरी करनी होगी। हर तिमाही में तीन मुफ्त लाउंज विजिट का लाभ तभी मिलेगा, जब कार्डधारक ने पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये का खर्च किया हो।

पासपोर्ट बनवाने की लागत बढ़ेगी

1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी लागू होगी। यह बदलाव सामान्य और तत्काल (Tatkal) दोनों श्रेणी के पासपोर्ट आवेदनों पर लागू रहेगा। विदेश मंत्रालय ने देश और विदेश में उपलब्ध पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में संशोधन किया है।

गलत वित्तीय उत्पाद बेचने पर ग्राहक को मिलेगा रिफंड

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 1 जुलाई से वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री (Mis-selling) रोकने के लिए नया नियामकीय ढांचा लागू करेगा। नए नियमों के अनुसार यदि किसी ग्राहक को भ्रामक तरीके से कोई वित्तीय उत्पाद बेचा जाता है, तो संबंधित संस्था को पूरी राशि वापस करनी होगी। साथ ही ग्राहक को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई भी की जाएगी।

इन बदलावों का असर करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। इसलिए जुलाई की शुरुआत से पहले इन नियमों को समझ लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

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Deepika Gupta

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