खेल

हार्दिक पांड्या मुश्किल में? भारतीय ऑलराउंडर के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, FIR दर्ज

Hardik Pandya controversy: भारत के ऑलराउंडर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अब कानूनी विवाद में फंस गए हैं। पुणे के एक वकील वाजिद खान ने पांड्या पर टी20 विश्व कप 2026 में भारत की जीत के जश्न के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया है। वकील ने पुलिस से इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

शिकायत में क्या कहा?

वाजिद खान का कहना है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। इस जीत के जश्न के दौरान हार्दिक पांड्या अपनी प्रेमिका माहिका शर्मा के साथ मैदान पर उत्सव मना रहे थे। खान ने आरोप लगाया कि पांड्या ने अपनी प्रेमिका के साथ राष्ट्रीय ध्वज ओढ़कर लेटा हुआ था और झंडे का सम्मान नहीं किया।

वकील ने कहा, “आपने देखा होगा कि टी20 विश्व कप का फाइनल खेला गया। हार्दिक पांड्या अपनी जीत का जश्न मनाते हुए मैदान में माहीका शर्मा के साथ नाच रहे थे और राष्ट्रीय ध्वज उनकी पीठ पर बंधा हुआ था। यह स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम 1971 की धारा 2 के उल्लंघन में आता है। हमें हमेशा राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का सम्मान करना चाहिए।”

कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, वाजिद खान ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने प्रारंभ में बताया कि घटना उनके क्षेत्र में नहीं हुई, लेकिन बाद में उन्होंने शिकायत स्वीकार कर ली और वकील को इसकी एक प्रति भी प्रदान की। वकील ने आगे कहा कि राष्ट्रीय ध्वज पूरे राष्ट्र का प्रतीक है। हमें इसे सम्मान देना चाहिए। हमने शिकायत दर्ज करा दी है, अब देखना होगा आगे क्या होता है।

टी20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या का जश्न

टी20 विश्व कप फाइनल में भारत की जीत के तुरंत बाद, हार्दिक पांड्या ने टीम के लिए जश्न की अगुवाई की। ट्रॉफी के साथ वह पूरे मैदान में दौड़ते नजर आए। फोटोग्राफर उनकी हरकतों को कैमरे में कैद करने के लिए उनके पीछे थे। मैच के बाद वायरल हुए वीडियो में पांड्या को माहीका शर्मा के साथ जश्न मनाते, नाचते और ट्रॉफी के साथ पोज़ देते हुए देखा गया।

इस दौरान दोनों के बीच कुछ भावनात्मक पल भी साझा किए गए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। जश्न का यह दृश्य कई क्रिकेट प्रेमियों ने पसंद किया, जबकि वकील ने इसे राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के रूप में देखा और कानूनी कार्रवाई की मांग की।

राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम का महत्व

1971 के राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम के अनुसार, भारत का राष्ट्रीय ध्वज अत्यंत सम्मान का प्रतीक है और इसे किसी भी रूप में अपमानित नहीं किया जा सकता। कानून में स्पष्ट किया गया है कि झंडे को सार्वजनिक रूप से किसी भी अनुचित तरीके से इस्तेमाल करना दंडनीय है। वकील का मानना है कि पांड्या द्वारा जश्न मनाते समय झंडे का इस तरह इस्तेमाल करना इस अधिनियम का उल्लंघन है।

इस घटना ने न केवल कानूनी विवाद खड़ा कर दिया है, बल्कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान पर भी बहस छेड़ दी है। अब पुलिस और अदालत इस मामले की जांच कर सही कानूनी कार्रवाई तय करेंगे।

हार्दिक पांड्या ने टी20 विश्व कप में अपनी खेल प्रतिभा और टीम के लिए योगदान से लाखों फैंस का दिल जीता है, लेकिन यह विवाद उनके जश्न के दौरान हुई हरकतों को लेकर नई चुनौतियां पैदा कर रहा है।

Yas Pal

Recent Posts

IIT बॉम्बे छात्र की मौत के बाद माता-पिता का अनशन, ‘प्रताड़ित करने वालों’ पर कार्रवाई की मांग

IIT Bombay Student Death: IIT बॉम्बे के 20 वर्षीय BTech छात्र के माता-पिता ने मुंबई…

35 minutes ago

‘वोट चोरी’ से होती है ‘कानून चोरी’: राहुल गांधी बोले- सांसदों के बनाए कानून भी अवैध

Rahul Gandhi Vote Chori Allegation: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मुख्य…

58 minutes ago

AI की रफ्तार बढ़ी तो बढ़ेगा ई-कचरा, 2050 तक हर साल 6.1 करोड़ टन तक निकल सकता है वेस्ट

AI E-Waste: दुनिया में AI का इस्तेमाल बढ़ने के साथ डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग मशीनों…

2 hours ago

मेरठ सेंट्रल मार्केट के 650 व्यापारियों को राहत, सरकार लाएगी विशेष पुनर्वास नीति

Meerut: मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण से प्रभावित करीब 650 व्यापारियों को…

3 hours ago

गोवा में वोटर डिलीट करने के बाद नाम नहीं हो सका बहाल; EC ने Form 7 का दिया हवाला

ECINet Voter Deletion Rollback: चुनाव आयोग ने India Today को बताया कि ECINet सिस्टम में…

3 hours ago

‘देशभर में होगा प्रदर्शन’: CJP ने CEC ज्ञानेश कुमार से 48 घंटे में की इस्तीफे की मांग

CJP Gyanesh Kumar Resignation Demand: नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर Cockroach Janta Party (CJP)…

3 hours ago