मद्रास हाईकोर्ट ने उदयनिधि के बयान को हेट स्पीच बताया
udhayanidhi stalin speech: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म दिए गए बयान को मद्रास हाई कोर्ट ने हेट स्पीच माना है। कोर्ट ने कहा कि संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन आपकी बातों से कोई आहत नहीं होना चाहिए।
उदयनिधि ने 2 सितंबर, 2023 को कहा था, "कुछ चीजो का विरोध नहीं कर सकते। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते हैं। इन्हें खत्म करना होगा। इसी तरह सनातन धर्म को भी खत्म करना है।" इस बयान पर खूब हंगामा हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था।
इसी के साथ कोर्ट ने बीजेपी नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। बता दें कि 2023 में उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से की थी।
मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, "यह साफ है कि पिछले 100 साल में द्रविड़ कजगम और फिर डीएमके ने हिंदू धर्म पर हमला किया है। मंत्री इस पार्टी से ही हैं। हालात पर विचार करते हुए यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने मंत्री के भाषण में छिपे हुए मतलब पर सवाल किया था।" कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि जो लोग नफरती भाषण देते हैं, वे अक्सर सजा से बचकर निकलते हैं।
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