Maharashtra: महाराष्ट्र के Food and Drug Administration (FDA) ने राज्यभर में बड़े रेस्टोरेंट ब्रांड्स के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। 11 अगस्त को Domino’s Pizza, KFC, Pizza Hut, McDonald’s, Subway, Burger King, Starbucks और Monginis समेत 104 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान दो प्रतिष्ठानों का काम तुरंत रोक दिया गया, 95 को सुधार नोटिस और पांच के फूड बिजनेस लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए गए।
इनमें Domino’s के चार आउटलेट शामिल हैं—तीन मुंबई और एक सतारा में।
विले पार्ले वेस्ट स्थित Jubilant FoodWorks संचालित Domino’s आउटलेट का लाइसेंस Schedule 4 के नियमों के उल्लंघन पर निलंबित किया गया। यहां FSSAI लाइसेंस डिस्प्ले, पीने के पानी की जांच, फूड स्टोरेज, पेस्ट कंट्रोल और हाइजीन सुविधाओं में कमियां मिलीं। फ्रोजन खाद्य पदार्थों के तापमान की निगरानी, खाद्य व गैर-खाद्य वस्तुओं के अलग स्टोरेज, किचन के दरवाजे, फर्श और चिलिंग रूम की मरम्मत के निर्देश दिए गए।
बोरीवली वेस्ट के Domino’s आउटलेट को सिर्फ 54% कंप्लायंस स्कोर मिला। यहां फूड स्टोरेज, तापमान निगरानी, टेस्टिंग, सफाई और पेस्ट कंट्रोल में खामियां मिलीं। कच्चे-पके और वेज-नॉनवेज खाद्य पदार्थ अलग रखने, उपकरणों की सफाई और पिज्जा एरिया से तेल व खाद्य अवशेष हटाने के निर्देश दिए गए। फर्श, रोशनी और स्वच्छता में सुधार के साथ प्रभावी पेस्ट कंट्रोल भी जरूरी बताया गया। घाटकोपर वेस्ट के R-City Mall स्थित आउटलेट में उचित हाइजीन-सैनिटेशन व्यवस्था और क्लीनिंग शेड्यूल नहीं मिला। पेस्ट इंफेस्टेशन और कमजोर पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड भी सामने आए।
सतारा स्थित Domino’s आउटलेट का कंप्लायंस स्कोर 47% रहा। FDA ने इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण, सफाई और पेस्ट कंट्रोल में कमियां पाईं। कच्चे खाद्य पदार्थों के लिए उचित रैक और स्टोरेज सिस्टम तथा फूड प्रोडक्ट्स की लैब टेस्टिंग और रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए।
एक दिन पहले मुंबई के मलाड वेस्ट स्थित Blinkit स्टोर का लाइसेंस भी गंभीर स्वच्छता उल्लंघनों के चलते सस्पेंड किया गया था। 7 अगस्त की जांच में फलों-सब्जियों के स्टॉक में बड़ी संख्या में कॉकरोच, फर्श पर रखा सामान, जंग लगे रैक, खराब कोल्ड स्टोरेज, एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ और क्षतिग्रस्त पैकेज मिले। FIFO/FEFO नियमों का पालन भी नहीं हो रहा था। पेस्ट कंट्रोल, कचरा प्रबंधन और कर्मचारियों की हाइजीन व्यवस्था में भी कमियां थीं। FDA ने Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 32(3) के तहत Blink Commerce Private Limited का लाइसेंस निलंबित कर दिया।
25 मई से 31 जुलाई के बीच FDA ने मुंबई में 3,137 होटल, रेस्टोरेंट और अन्य फूड प्रतिष्ठानों की जांच की। 764 सुधार नोटिस और 165 लाइसेंस सस्पेंशन जारी किए गए। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे के अनुसार, 28.66 लाख किलो खाद्य सामग्री, जिसकी कीमत ₹55.72 करोड़ थी, जब्त या नष्ट की गई।
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