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ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज, रैली में कोर्ट के निर्देश तोड़ने का आरोप

Mamata Banerjee FIR: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कोलकाता के हेस्टिंग्स थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह मामला 28 अगस्त को कैथेड्रल रोड पर आयोजित TMC छात्र परिषद की स्थापना दिवस रैली से जुड़ा है। पुलिस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रैली के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से तय किए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक, अदालत ने कार्यक्रम के लिए सड़क के एक हिस्से के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, लेकिन रैली के दौरान सड़क के दूसरे हिस्से पर भी भीड़ जमा हो गई।

सड़क के दोनों हिस्सों पर जुटी भीड़

शिकायत के अनुसार, 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक रैली आयोजित की गई थी। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ ने सड़क के दूसरे हिस्से को भी घेर लिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस का दावा है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए बैरिकेड भी हटा दिए गए। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की स्थिति बनी और कुछ समय के लिए इलाके में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई।

तय समय के बाद भी कार्यक्रम जारी रहने का आरोप

FIR में यह भी आरोप लगाया गया है कि अदालत की ओर से निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी कार्यक्रम जारी रहा। पुलिस शिकायत के मुताबिक, रैली में मौजूद लोगों की संख्या बढ़ने के कारण कैथेड्रल रोड के एक हिस्से में वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में TMC कार्यकर्ता और छात्र परिषद के समर्थक पहुंचे थे। रैली में ममता बनर्जी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?

पुलिस के मुताबिक, हेस्टिंग्स थाने में 28 अगस्त 2026 को केस नंबर 112 के तहत FIR दर्ज की गई है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2), 223, 125(a), 132 और 285 लगाई गई हैं। शिकायत हेस्टिंग्स थाने की SI अपू बैद्य की ओर से दर्ज कराई गई है। इसमें ममता बनर्जी और TMC छात्र परिषद के आयोजकों पर कथित तौर पर मिलकर अदालत के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस अब FIR में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। जांच के दौरान रैली के वीडियो फुटेज, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की जानकारी और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा की जा सकती है। फिलहाल मामला जांच के स्तर पर है और FIR में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होना बाकी है। पुलिस की आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर होगी।

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Lavanya Dayal

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