Rahul Gandhi Supreme Court Relief: आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने CBI और ED को जांच के निर्देश देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद खबर का सबसे अहम असर राहुल गांधी के खिलाफ CBI-ED जांच पर क्या पड़ेगा यह होगा।
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने CBI और ED को फिलहाल मामले में कोई जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह हाई कोर्ट के जांच के आदेश की परिस्थितियों और प्रक्रिया की गहन समीक्षा करेगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर भी जोर दिया।
CBI ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की समीक्षा पर आपत्ति जताई, जिसके बाद पीठ ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई जांच की वैधानिकता की समीक्षा शीर्ष अदालत कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब जांच एजेंसी ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू नहीं की, तो उसके आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई का अधिकार SC के पास है।
यह विवाद कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से शुरू हुआ था। उन्होंने राहुल गांधी पर ज्ञात आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। 20 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CBI को आरोपों के सत्यापन का आदेश दिया था, जबकि ED को वित्तीय अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की छूट दी थी।
मामले की शुरुआत इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से हुई थी,
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