Ram Rahim Furlough: बलात्कार और हत्या के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर जेल से बाहर आने की अनुमति मिली है। हरियाणा सरकार ने उसे 21 दिन की फरलो दी है। राम रहीम मंगलवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला और आठ गाड़ियों के काफिले के साथ सिरसा डेरा के लिए रवाना हुआ। इससे पहले 26 मई को उसे 30 दिन की पैरोल मिली थी।
इस साल पहले ही 70 दिन की पैरोल मिल चुकी
गुरमीत राम रहीम को इस साल जनवरी में 40 दिन और मई में 30 दिन की पैरोल मिल चुकी है। वह 25 जून को जेल वापस लौटा था। अब उसे 21 दिन की फरलो दी गई है। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 2022 के तहत कैदियों को साल में तय अवधि की पैरोल और फरलो का प्रावधान है। फरलो को टुकड़ों में नहीं लिया जा सकता, लेकिन पात्र कैदी इसे अपनी सुविधा के अनुसार ले सकता है।
9 साल में 17वीं बार जेल से बाहर आया राम रहीम
जनवरी में मां की बीमारी का हवाला देकर गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी। 2017 में सजा के बाद से वह अब तक 17वीं बार जेल से बाहर आया है और 430 से ज्यादा दिन जेल से बाहर रह चुका है। राम रहीम को साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल की सजा मिली है, जबकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

