SC on Prashant Kishore: बीते साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करवाने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जन सुराज पार्टी के वकील को खरी-खरी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में आपकी पार्टी को कितने वोट मिले? जनता ने आपको पसंद नहीं किया है और फिर आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने प्रशांत किशोर को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।
जन सुराज पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील चंदर उदय सिंह कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता की अवहेलना हुई है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद करीब 30 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेजे गए। ठीक चुनाव से पहले इस योजना का ऐलान किया गया। याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह ऐसी योजनाएं शुरू करने के लिए सत्ताधारी दल के लिए कम से कम छह महीने की समय सीमा निर्धारित करे क्योंकि ऐसी योजनाएं चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं।
जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? क्या कारण है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आए? सुप्रीम कोर्ट ने जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई से इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा।
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