Supreme Court
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई सवाल-जवाब किए है। खराब हवा की गुणवत्ता से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला लगातार निगरानी का मांग करता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह की दलील पर गौर किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि इसे घुमाकर समस्या खत्म कर दें? कोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि दिल्ली-एनसीआर के लिए खतरनाक समय है। इस मामले का तुरंत हल निकालने की कोशिश की जाना चाहिए। इस मामले पर अब 3 दिसंबर को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि कि हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
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उन्होंने कहा, “हमें बताइए कि हम क्या कदम उठा सकते हैं? क्या कोई निर्देश देने से तुरंत स्वच्छ हवा मिल सकती है? हर इलाके की स्थिति अलग है। देखते हैं कि सरकार ने समितियों के स्तर पर क्या कदम उठाए हैं। यह मामला दीपावली के समय भी ध्यान में आता है, लेकिन अब इसकी नियमित निगरानी जरूरी है।”
सीजेआई ने कहा कि प्रदूषण के पीछे एक ही कारण नहीं है और इसे सिर्फ विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों पर छोड़ना सही नहीं है। हमें सभी कारणों को पहचानना होगा। हर इलाके के लिए अलग समाधान की जरूरत है। इसके लिए सरकार की बनाई कमेटियों और उनके काम की भी समीक्षा करनी होगी। साथ ही, नियमित निगरानी की प्रक्रिया को मजबूत करना जरूरी है।
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