Singapore: सिंगापुर की एक अदालत ने 35 वर्षीय भारतीय नागरिक आकाश तिवारी को सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में महिला केबिन क्रू सदस्य से छेड़छाड़ और उत्पीड़न के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। घटना 9 फरवरी की है, जब तिवारी अपने चार दोस्तों के साथ थाईलैंड से सिंगापुर जा रहे थे।
रिपोर्ट के अनुसार, जब भी महिला फ्लाइट अटेंडेंट उनकी सीटों के पास से गुजरती, तिवारी और उसके दोस्त हंसते थे। भोजन की पसंद पूछने आई अटेंडेंट के पास तिवारी ने हाथ बढ़ाकर उसके पैर को छुआ, जिस पर उसके दोस्त हंसने लगे। शिकायत के बाद अटेंडेंट को दूसरी गलियारे में भेज दिया गया, लेकिन बाद में तिवारी ने अपनी कोहनी से उसकी पीठ भी छू ली।
जब क्रू ने उससे सवाल किया तो उसने गलती मानने से इनकार कर दिया। एक दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह बीयर लेकर “शो” देखेगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने कई बार उसे दूर रहने और न छूने की चेतावनी दी, लेकिन तिवारी ने माफी नहीं मांगी और मुस्कुराता रहा।
लैंडिंग से पहले तिवारी ने क्रू सदस्य का गैली तक पीछा किया और उसके बेहद करीब जाकर खड़ा हो गया। चेतावनी के बावजूद वह पीछा करता रहा, जिससे पीड़िता रो पड़ी और अपने वरिष्ठ से मदद मांगनी पड़ी। फ्लाइट के सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पहुंचते ही एयरपोर्ट पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
तिवारी ने छेड़छाड़ के दो और उत्पीड़न के एक आरोप को स्वीकार कर लिया। अदालत ने उसे 6 महीने की जेल के साथ पीड़िता को 90,000 रुपये से अधिक मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
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